Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजा
Excise Policy Case: आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बुधवार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया.
Excise Policy Case: सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट से पांच दिन के लिए हिरासत की मांग की थी. इसस पहले आज सुनवाई के बाद विशेष न्यायधीश अमिताभ रावत ने हिरासत संबंधी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रिमांड अविध में अरविंद केजरीवाल से 30 मिनट तक मिल सकती हैं पत्नी सुनिता
रिमांड अवधि के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को हर दिन 30 मिनट के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी. साथ ही केजरीवाल के वकील को भी हर दिन 30 मिनट के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि रिमांड अवधि के दौरान उन्हें उनकी निर्धारित दवाइयां और घर का बना खाना साथ ले जाने की भी अनुमति दी गई है.
केजरीवाल ने कोर्ट से कहा, आप, मैं और मनीष सिसोदिया मामले में निर्दोष हैं
अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने दावा किया कि वह इस मामले में निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) भी निर्दोष हैं. केजरीवाल ने कोर्ट से कहा, मीडिया में सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह दिखाया जा रहा है कि मैंने एक बयान में पूरा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है. मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया दोषी हैं या कोई और दोषी है. मैंने कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं, ‘आप’ निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं.
अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर लगाया गंभीर आरोप
अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनकी पूरी योजना मीडिया के सामने हमें बदनाम करने की है. कृपया ध्यान दें कि ये सब बातें सीबीआई सूत्रों के माध्यम से मीडिया में प्रसारित की गई हैं. केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि सीबीआई इस मामले को सनसनीखेज बना रही है. उन्होंने कहा, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए. यह सभी अखबारों की शीर्ष सुर्खियां होंगी. उनका उद्देश्य मामले को सनसनीखेज बनाना है.
सीबीआई ने इस आधार पर कोर्ट से मांगा रिमांड
सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत मांगने के लिए अदालत में दाखिल अर्जी में कहा कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ जरूरी है. एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का सबूतों और मामले के अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराने की भी जरूरत है. सीबीआई ने कहा, हमें उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है…वह यहां तक (सह आरोपी) विजय नायर को भी नहीं पहचान रहे हैं जो उनके मातहत काम करते थे. वह कह रहे हैं कि नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करते हैं. वह पूरा दोष मनीष सिसोदिया (मामले में सह आरोपी) पर डाल रहे हैं. उनका आमना-सामना कराना है. उन्हें दस्तावेज दिखाने हैं.
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