ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि में मात्र पांच दिन शेष हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 थी. इसे बढ़ा कर 10 जनवरी किया गया है. अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अंतिम समय में जल्दबाजी से बचने के लिए जल्द-से-जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें.
ई-फाइलिंग करने के लिए यहां क्लिक करें…
आयकर रिटर्न फाइल करना अब बेहद आसान हो गया है. अगर आपके पास सारे कागजात हैं, तो मात्र 15 मिनट में आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग के मुताबिक, 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ लोगों के आयकर रिटर्न फाइल किया है.
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की सूचना और सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 आदि पास रख लें. आयकर दाखिल करने के समय इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी.
अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से कम है, तो ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म भरना होगा. यदि 50 लाख रुपये सालाना तक कुल आमदनी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से किराया, बचत खाता पर मिले ब्याज आदि के जरिये होती है.
ऑनलाइन रिटर्न दो तरीकों से भरा जा सकता है. पहला तरीका है ITR फॉर्म डाउनलोड करके दाखिल करना या ऑफलाइन फॉर्म भरकर XML फाइल अपलोड करना. दूसरा तरीका है सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करना.
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आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका ज्यादा आसान है. इस आप उत्तरोत्तर भर सकते हैं.
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सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग के वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
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अगर पहली बार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा. वेबसाइट में दाहिनी ओर New To e-Filing, Registered User मिलेगा. अगर पिछले वर्षों में आप ई-फाइलिंग से रिटर्न दाखिल किया है, तो आप रजिस्टर्ड हैं. केवल आपको विभाग से यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा. यहां आपको पैन नंबर और सूचनाएं भरनी होगी.
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यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और दिये गये कैप्चा कोड को अंकित कर लॉग-इन करें.
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‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
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इसके बाद आपको चयन करना होगा कि कौन-सा ITR फॉर्म भरना है. फिर असेसमेंट ईयर कौन-सा है, आपको भरना होगा. अभी आईटीआर भरने जा रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 2020-21 है.
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इसके बाद आटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सलेक्ट करें.
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अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं, तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं, तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें.
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फिर Prepare and Submit Online का ऑप्शन चुनें और Continue को क्लिक करें.
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नये पेज में दी गयी सभी जानकारियों को सावधानी से भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट होने पर आपके द्वारा दी गयी सभी सूचनाएं गायब हो जायेंगी.
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आपको निवेश की सभी जानकारियां, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की सूचनाएं भरनी हैं.
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सभी सूचनाओं को भरने के बाद अंत में Verification पेज आयेगा. इसे आप तत्काल वेरिफाई भी कर दें. आप 120 दिन के अंदर भी वेरिफाई कर सकते हैं.
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इसके बाद Preview and submit पर क्लिक कर ITR सबमिट करें
ई-फाइलिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करनेवाले करदाता को ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसे आप कई प्रकार से कर सकते हैं.
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ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर नेट बैंकिंग के जरिये
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इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिये
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ITR-V के दोनों ओर दस्तखत की हुई कॉपी बेंगलुरु भेजकर
वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन निर्धारित है. आपको 120 दिनों के अंदर ही ITR-V यानी वेरिफिकेशन फाइल करना होता है. ऐसा नहीं करने पर आपका दाखिल किया गया रिटर्न ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है. आईटीआर भरने के बाद सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटआउट लेकर आप हस्ताक्षर कर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से Centralised Processing Centre, Income Tax department, Bengaluru, 560500 के पते पर भेजना होता है. हालांकि, बेहतर रहेगा कि आप वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP का प्रयोग करें. अगर आप आधार OTP का ऑप्शन चुनते हैं, तो उसे सिलेक्ट करने के बाद Continue पर क्लिक कर दें. फिर आपके आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आयेगा. इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. उसके बाद आपका ई-फाइलिंग वेरीफाई हो जायेगा. इसमें ध्यान देनेवाली बात है कि इसके लिए आपको सिर्फ 30 मिनट का समय मिलता है. अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो आपको वेरीफिकेशन के लिए दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना होगा.
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