मुंबई : ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले एप बायजू (BYJU’S) के फाउंडर रवींद्रन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है. पुलिस ने यूपीएससी पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने रवींद्रन के साथ-साथ कुछ और लोगों पर भी आईपीसी की धारा 120 (B) और आईटी एक्ट की धारा 69 (A) के तहत केस दर्ज किया है.
न्यूज चैनल एबीपी के मुताबिक पुलिस ने यह मुकदमा एक साइंस फर्म क्राइमोफोबिया की शिकायत पर दर्ज की है. मामले की जांच की जा रही है. यह मुकदमा आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गयी है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बायजू के यूपीएससी ऑनलाइन पाठ्यक्रम में कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई यूएनटीओसी का एक नोडल एजेंसी है.
क्राइमोफोबिया ने अपनी शिकायत में कहा कि सीबीआई ने लिखित में जानकारी दी है कि वह यूएनटीओसी की नोडल एजेंसी नहीं है. क्राइमोफोबिया के संस्थापक स्नेहित ढल ने कहा कि मुझे मई महीने में जानकारी मिली की बायजू की ओर से बताया गया है कि सीबीआई यूएनटीओसी की नोडल एजेंसी है. इसके बाद मैने ईमेल से और अधिक जानकारी मांगी.
ढल ने कहा कि बायजू की ओर से मेरे मेल के जवाब में मुझे गृह मंत्रालय का एक लेटर भेजा गया, जिसमें लिखा था कि सीबीआई यूएनटीओसी की एक नोडल एजेंसी है. लेकिन वह पत्र 2012 का था. बाद में सीबीआई की ओर से जानकारी मिली कि वह यूएनटीओसी की नोडल एजेंसी नहीं है. इसके बाद मैंने पुलिस का रुख किया और शिकायत दर्ज करवायी.
इस पूरे मामले में जब बायजू का पक्ष जानने की कोशिश की गयी तो कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी वह कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमें एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें क्राइमोफोबिया की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि यूपीएससी से जुड़े हमारे पाठ्यक्रम में सीबीआई को लेकर गलत जानकारी दी गयी थी.
Posted By: Amlesh Nandan.