कोरोना की नयी गाइडलाइन की पांच बड़ी बातें, जो अबतक मोदी सरकार ने नहीं किया था…
कोरोना (Coronavirus) को लेकर जारी नयी गाइडलाइन( New Guidelines) की सबसे खास बात यह है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रात्रिकालीन कर्फ्यू(Night curfew) तो लगा सकते हैं, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन(Lockdown) लगाने से पहले उन्हें केंद्र से परामर्श करना होगा.
नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है और कोरोना को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में कई ऐसी बातें हैं, जिनपर अभी तक मोदी सरकार ने अमल नहीं किया किया था. गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है कि कोरोना को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं जायेगी. अबतक जिस तरह इसके खिलाफ सतर्कता और सावधानी बरती गयी है, उसे जारी रखा जायेगा. गृह मंत्रालय ने आज जो गाइडलाइन जारी है वह एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा. आइए जानते हैं कि आज के गाइडलाइन की क्या है खास बातें-
– कोरोना को लेकर जारी नयी गाइडलाइन की सबसे खास बात यह है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रात्रिकालीन कर्फ्यू तो लगा सकते हैं, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले उन्हें केंद्र से परामर्श करना होगा.
– केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोरोना वायरस के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है, उसे बनाये रखना है. सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो रणनीति बनायी है उसके कारण ही देश में कोरोना के एक्टिव केस घटे हैं.
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– ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में सावधानी रखना बहुत जरूरी है अन्यथा कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है इसलिए केंद्र ने राज्यों को ताकीद की है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से करवाएं.
-कंटेनमेंट जोन को लेकर भी सरकार ने खास निर्देश दिया है और कहा है कि यहां से बाहर जाने वालों और अंदर आने वालों की गतिविधि पर खास नजर रखी जाये. भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सावधानी रखने को कहा गया है.
-सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है और इसे 100 लोगों या उससे कम करने का आदेश दिया है.
Posted By : Rajneesh Anand