मुंबई : प्राइवेट अस्पतालों (private hospital) को अब वैक्सीन (Corona Vaccine) का ऑर्डर को-विन (CoWin) एप या वेबसाइट के माध्यम से देना होगा, वे सीधे निर्माता से वैक्सीन नहीं खरीद पायेंगे. यह नियम एक जुलाई से लागू हो जायेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार से प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन स्टॉक की अधिकतम मासिक सीमा भी तय कर दी है. इसी प्रकार प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों के लिए भी अधिकतम मासिक सीमा तय की गयी है.
मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार को प्रसारित एक एसओपी के अनुसार, एक निजी अस्पताल अधिकतम उतना ही वैक्सीन स्टॉक के लिए खरीद सकता है जो पिछले महीने में एक विशेष सप्ताह के लिए उनकी औसत दैनिक खपत से दोगुना है. दैनिक औसत प्राप्त करने और ऑर्डर देने के लिए अस्पताल अपनी पसंद का एक सप्ताह चुन सकते हैं.
पूरा विवरण CoWin साइट से लिया जायेगा. उदाहरण के लिए, यदि कोई निजी टीकाकरण केंद्र जून 10-16 सप्ताह का चयन करके जुलाई के लिए आदेश प्रस्तुत करता है. जिसमें 630 वैक्सीन के डोज लगाये गये थे, तो दैनिक औसत खुराक 90 (630/7 = 90) होगी. इसलिए, अस्पताल जुलाई के लिए अधिकतम 5400 खुराक का ऑर्डर दे सकता है (90 x 30 x 2 = 5400).
50 बिस्तरों वाला अस्पताल अधिकतम ३,००० खुराक का ऑर्डर दे सकता है. 50-300 बिस्तरों वाला अस्पताल 6000 खुराक तक और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 10,000 खुराक तक का ऑर्डर दे सकता है. एसओपी दस्तावेज में कहा गया है कि निजी टीकाकरण केंद्र एक महीने में चार किस्तों में ऑर्डर दे सकते हैं.
बताया गया है कि वैक्सीन के ऑर्डर के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. CoWIN वेबसाइट पर सफलतापूर्वक ऑर्डर सबमिट करना पर्याप्त होगा. एक बार मांग प्रस्तुत करने के बाद, CoWIN इसे निर्माताओं को देने से पहले जिले और राज्य-वार संख्याओं को एकत्रित करेगा. निजी केंद्रों को पोर्टल पर भुगतान करना होगा. राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ दिलीप पाटिल ने पुष्टि की कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की खरीद के लिए एसओपी मंगलवार को जारी किया गया था, हालांकि वितरण पर स्पष्टता अभी भी प्रतीक्षित है.
Posted By: Amlesh Nandan.