भगोड़े मेहुल चोकसी की एंटीगुआ और बारबूडा HC में हुई जीत, अब भारत लाना हुआ मुश्किल!

13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से नहीं हटाया जा सकता है. भगोड़े मेहुल चोकसी की एंटीगुआ और बारबूडा HC में जीत हुई है. मेहुल चोकसी को अब एंटीगुआ और बारबूडा HC की इजाजत के बिना नहीं हटाया जा सकता.

By Abhishek Anand | April 15, 2023 10:14 AM

13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से नहीं हटाया जा सकता है. दावेदार, मेहुल चोकसी ने अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया है कि प्रतिवादी, एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख की ओर से पूरी तरह से जांच करने का दायित्व है और उसका एक तर्कपूर्ण दावा है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. साथ ही आशंका जताई कि अगर वह भारत भेजा जाता है तो उसे अमानवीय व्यवहार या क्रूर सजा का सामना करना पड़ सकता है

उच्च न्यायालय के फैसले के बिना एंटीगुआ और बारबुडा से चोकसी को नहीं हटाया जा सकता 

अपने दावों की जांच की मांग करते हुए, चोकसी ने राहत की मांग की है जिसमें एक घोषणा शामिल है जो बताती है कि वह 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से जबरन अपहरण कर हटाने के मामले में वो गहन जांच का हकदार है. अदालत के आदेश ने अंतर-पक्ष सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के फैसले के बिना एंटीगुआ और बारबुडा के क्षेत्र से दावेदार, मेहुल चोकसी को हटाने पर रोक लगा दी है और दावेदार (मेहुल चोकसी) अपील सहित सभी उपलब्ध कानूनी उपायों को समाप्त कर रहा है.

13,000 रुपये की धोखाधड़ी का आरोपी है मेहुल चोकसी 

63 वर्षीय हीरा कारोबारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित है. सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि वह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया का सामना करने के लिए भगोड़ों और अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है. वांछित अपराधियों और आर्थिक अपराधियों की भू-पहचान और वापसी के लिए विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में व्यवस्थित कदम उठाए गए हैं. पिछले 15 महीनों में, 30 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत लाया गया है . सीबीआई ने कहा कि मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ 15 फरवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था.

2018 से फरार है मेहुल चोकसी 

2018 में, वांछित अपराधी मेहुल चिनूभाई चोकसी ने रेड नोटिस के गैर-प्रकाशन के लिए अनुरोध करते हुए इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण आयोग (सीसीएफ) से संपर्क किया गया था. जेंसी ने कहा कि इंटरपोल ने सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में मेहुल चिनूभाई चोकसी पर आरोप लगाने की इच्छा के खिलाफ केवल एक रेड नोटिस प्रकाशित किया था.

Next Article

Exit mobile version