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Revised Covid Guidelines: विदेशों से आने वालों के लिए खुशखबरी, अब नहीं रहना होगा कोरेंटिन

Revised Covid Guidelines: कोरोना संक्रमण की वजह से जारी सख्त गाइडलाइंस में बड़ी ढील दी गयी है. इससे विदेश की यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिली है. जानें क्या है संशोधित गाइडलाइन में...

Revised Covid Guidelines: विदेशों से आने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. विदेशों से आने के बाद अब लोगों को पृथकवास (कोरेंटिन) में नहीं रहना होगा. केंद्र सरकार ने विदेश से आने के बाद 7 दिन के कोरेंटिन की बाध्यता समाप्त करने की घोषणा कर दी है. नये कोविड दिशा-निर्देश 14 फरवरी से लागू हो जायेंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (Dr Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है.

14 फरवरी से लागू होंगे नये दिशा-निर्देश

इसमें बताया गया है कि सरकार के संशोधित गाइडलाइन (Revised Covid Guidelines) में किसी भी देश से आने और कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 7 दिन के आइसोलेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब सभी यात्रियों को खुद अपनी सेहत की अगले 14 दिन तक निगरानी करनी होगी. अगर उनमें कोरोना का कोई लक्षण दिखता है, तो तत्काल खुद को आइसोलेट करेंगे और इसकी रिपोर्ट निकट के स्वास्थ्य केंद्र को देंगे. अथवा नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 या स्टेट हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी देंगे.

7 दिन के आइसोलेशन की बाध्यता खत्म

इससे पहले सरकार की ओर से जो गाइडलाइन (Covid Guidelines) जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल पैसेंजर (International Passengers) की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद उन्हें 7 दिन तक आइसोलेशन (Self Isolation) में रहकर अपनी सेहत की निगरानी करनी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नये दिशा-निर्देश (Revised Guidelines of Health Ministry) में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है.

Also Read: स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन में किया बदलाव, कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर वैरिएंट की होगी जांच
आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं

यात्रा से पहले और यात्रा के 8वें दिन आरटी-पीसीआर (RT-PCR) जांच रिपोर्ट को सुविधा पोर्टल (Suvidha Portal) पर अपलोड करने की अनिवार्यता को भी 14 फरवरी से समाप्त किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री श्री मंडाविया ने ट्वीट (Dr Mansukh Mandaviya Tweets) करके बताया है कि विदेशों से आने वाले यात्री अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) दिखाकर अपने घर जा सकेंगे. नये दिशा-निर्देश में 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट (RT-PCR Test Report) दिखाना अब जरूरी नहीं होगा.2 प्रतिशत यात्रियों की होगी कोविड जांच
अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर हवाईअड्डा पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत की कोविड जांच की जायेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि लोगों के नमूने लिये जायेंगे और फिर हवाई अड्डे से उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले से अनिवार्य सात-दिनों तक घर पर पृथक-वास में रहने के बजाय सभी यात्री अपने आगमन के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे.


कोई देश At Risk की श्रेणी में नहीं

दुनिया भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के प्रसार को देखते हुए सरकार ने कुछ देशों को ‘एट रिस्क’ (At Risk) श्रेणी में रखा था. 14 फरवरी 2022 से इस मार्किंग को खत्म कर दिया जायेगा. यानी अब किसी भी देश से लोग भारत में आ सकेंगे.

2 प्रतिशत यात्रियों की होगी कोविड जांच

अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर हवाईअड्डा पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत की कोविड जांच की जायेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि लोगों के नमूने लिये जायेंगे और फिर हवाई अड्डे से उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले से अनिवार्य सात-दिनों तक घर पर पृथक-वास में रहने के बजाय सभी यात्री अपने आगमन के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे.

82 देशों से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ मंडाविया के अनुसार, नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (यात्रा से 72 घंटे पहले ली गई) को संबद्ध एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने के अलावा, पारस्परिक आधार पर देशों से प्रदान किये गये पूर्ण प्राथमिक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के पूरा होने के प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प भी होगा. मंत्रालय ने ऐसे 82 देशों की सूची जारी की है. इनमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, सऊदी अरब, इजराइल, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, मेक्सिको और नीदरलैंड शामिल हैं.

बंदरगाह के रास्ते आने वालों को गुजरना होगा कोरोना प्रोटोकॉल से

बंदरगाहों/भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी ऊपर्युक्त प्रोटोकॉल से गुजरना होगा. दिशा-निर्देश के मुताबिक, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद की जांच, दोनों से छूट दी गयी है. हालांकि, यदि आगमन पर या स्व-निगरानी अवधि के दौरान कोविड​​​​-19 के लक्षण पाये जाते हैं, तो उनकी जांच की जायेगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जायेगा.

Posted By: Mithilesh Jha

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