नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जोकि आठ अगस्त से प्रभावी होंगे. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथपत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के पृथक-वास में रहेंगे, जिसमें से सात दिन के संस्थागत पृथक-वास का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी सात दिन गृह पृथक-वास के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी.
मंत्रालय ने कहा, केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चों वाले अभिभावकों को 14 दिनों के गृह पृथक-वास की अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने कहा, अगर वे ऐसी छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहुंचने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सरकार द्वारा पोर्टल पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा.
नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यात्री यहां पहुचंने पर आरटी-पीसीआर परीक्षण में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि वाली रिपोर्ट जमा करके संस्थागत पृथक-वास से छूट की मांग कर सकते हैं. यह परीक्षण यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के भीतर किया गया होना चाहिए. इसके मुताबिक, विमान अथवा जहाज के पहुंचने से पहले संबंधित एजेंसियों की ओर से यात्रियों को टिकट के साथ ही नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने वाली सामग्री मुहैया करायी जानी चाहिए.
सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी जाएगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विमान अथवा जहाज के पहुंचने पर केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही थर्मल जांच के बाद उतरने की अनुमति दी जाएगी.
इसके मुताबिक, जमीनी सीमा के जरिए प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना होगा और केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं.
Posted By – Arbind Kumar Mishra