Age Of Consent को 18 से 16 करने पर विचार नहीं कर रही सरकार,सहमति से बने संबंधों पर कोर्ट ले सकता है फैसला
11 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने विधायिका से यह अपील की थी कि वह सहमति से बने प्रेम संबंधों में सेक्स के लिए सहमति की आयु को 18 से घटाकर 16 करने पर विचार करे.
Age Of Consent: सेक्स के लिए इजाजत देने की आयु 18 से घटाकर 16 करने की किसी योजना पर सरकार काम नहीं कर रही है. उक्त जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार की ओर से राज्यसभा में दी. स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार बच्चों को शारीरिक शोषण से बचाने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है, इसलिए वह ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जिससे बच्चों के साथ यौनाचार बढ़े.
सांसद विनोय विश्वम ने पूछा था सवाल
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में यह बयान लिखित रूप में सीपीआई सांसद विनोय विश्वम के सवाल के जवाब में दिये. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए क्योंकि देश में पाॅक्सो एक्ट है जो बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए बनाया गया है.
चीफ जस्टिस ने विधायिका से की थी अपील
गौरतलब है कि 11 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने विधायिका से यह अपील की थी कि वह सहमति से बने प्रेम संबंधों में सेक्स के लिए सहमति की आयु को 18 से घटाकर 16 करने पर विचार करे. कोर्ट ने यह अपील इस संदर्भ में की थी कि कोर्ट के सामने कई ऐसे मामले आते हैं जहां प्रेम संबंधों में सहमति के आधार पर शारीरिक संबंध बनाये गये थे. ऐसे में कोर्ट के सामने असमंजस की स्थिति बन जाती है क्योंकि कानून यह अपराध की श्रेणी में आ जाता है.
सेक्स के लिए सहमति देने की आयु 18 साल
सांसद विनोय विश्वम को जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पाॅक्सो एक्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि सेक्स के लिए सहमति देने की आयु 18 साल है और इसमें कोई बदलाव सरकार नहीं कर रही है. अगर कोर्ट के सामने सहमति के साथ बनाये गये संबंधों का कोई केस आता है, तो उसपर फैसला लेने के लिए वे स्वतंत्र हैं. गौरतलब है कि कई बार नाबालिग प्रेम संबंध में सहमति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे मामलों में सेक्स अपराध की श्रेणी में आ जाता है, जबकि संबंध सहमति से बनाये गये थे.
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