GST Council Meeting: हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने पर सहमति, कैंसर की दवाओं पर GST दर घटी

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाने का फैसला ऐतिहासिक रहा.

By ArbindKumar Mishra | September 9, 2024 8:28 PM

GST Council Meeting: दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए, उसमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर आधे से भी ज्यादा घटाई गई. पहले जहां दर 12 प्रतिशत थी, उसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई. वहीं हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने पर सहमित भी बन गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद कहा, जीएसटी परिषद की नवंबर में होने वाली अगली बैठक में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती के बारे में फैसला किया जाएगा.

नमकीन खाद्य पदार्थों पर भी GST दर में कटौती

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही हैं. कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है. नमकीन खाद्य पदार्थों पर भी निर्णय लिया गया. इन पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12% की जा रही है.

2 नए GoM का गठन

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2 नए GoM (मंत्रियों का समूह) तय किए गए हैं. एक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर है. यह बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दर युक्तिकरण जीओएम होगा लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा. हमने उनसे कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे और अक्टूबर 2024 के अंत तक एक रिपोर्ट लेकर आएंगे. नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी जो कि जीओएम से आएगी.

जीवन, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर घटाने को लेकर जीएसटी परिषद में व्यापक सहमति

जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है लेकिन इस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा. कर दर को युक्तिसंगत बनाने की केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों की समिति (फिटमेंट कमेटी) ने सोमवार को जीएसटी परिषद के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की. इसमें जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कटौती के आंकड़े और विश्लेषण दिए गए हैं. जीएसटी आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सेवा कर लगता था. वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने पर सेवा कर को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया गया था.

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