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Swiggy और Zomato को अब चुकाना होगा जीएसटी, 1 जनवरी से खाना और कपड़ा दोनों होगा महंगा

GST News: 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के नियमों में कई बड़े बदलाव होंगे. इन बदलावों का असर ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स के जरिए दी जाने वाली ट्रांसपोर्स और रेस्टॉरेंट सेवाओं पर पड़ने वाला है.

GST News: नए साल यानी 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स के जरिए ट्रांसपोर्स और रेस्टॉरेंट क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाएं पर भी पड़ेगा. वहीं, फुटवियर और टेक्सटाइल क्षेत्रों में टैक्स में बड़े बदलाव होंगे. इसमें सभी तरह के फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगने लगेगा. रेडीमेड परिधानों सहित सभी टेक्साइटल उत्पादों (सूती को छोड़कर) पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.

ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को मैनुअल या ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाले पैसे पर ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पहले की तरह ही छुट मिलती रहेगी. हालांकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में दिए जाने वाले ट्रांसपोर्ट की सेवाओं पर नए साल से 5 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा.

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स्विगी और जोमैट ( Swiggy Zomato) की जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी

वहीं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों स्विगी और जोमैटो (Swiggy Zomato) जैसे ई-कॉमर्स सेवादाताओं की अब यह जिम्मेदारी होगी कि उनके तरफ से दी जाने वाले रेस्टोरेंट की सेवाओं के बदले जीएसटी कलेक्ट करे सरकार को दें. जिससे ग्राहकों को अलग से जीएसटी न चुकाना पड़े. बता दें कि रेस्टोरेंट पहले से ही जीएसटी कलेक्ट करते हैं. अब नए बदलाव में टैक्स जमा करने और ऑर्डर के बाद बिल जारी करने का जिम्मादारी रेस्टोरेंट की ना होकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों की होगी.

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क्यों उठाया यह कदम

सरकार का अनुमान है कि फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों की तरफ से पूरी जानकारी नहीं देने की वजह से पिछले दो सालों में सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है. इस प्लेटफार्मों को जीएसटी भरने की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी. वहीं, टैक्स चोरी पर ने साल में कई और कदम लिए जाएंगे. इन बदलावों में जीएसटी रिफंड भी है. इसके अनुसार जीएसटी रिफंड के लिए आधार वैरिफिकेशन जरूरी कर दिया जाएगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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