जल्द शुरू होगा बसों का परिचालन, इन गाइडलाइन्स का करना होगा पालन
आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि बसों के परिचालन को भी मंजूरी दे दी जाये. जब बसे चलेंगी तो किन नियमों का पालन करना होगा. इस बारे में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने गाइडलाइन जारी की है.
नयी दिल्ली: पीएम मोदी ने तय कर दिया है कि लॉकडाउन 4 होगा. हालांकि इसक कायदे कानून क्या होंगे इस बारे में संशय है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 18 मई से पहले इस बारे में जानकारी दे दी जायेगी.
बस परिचालन के लिये जरूरी गाइडलाइन
इस बीच रेल का परिचालन सीमित रूट पर शुरू हो चुका है. आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि बसों के परिचालन को भी मंजूरी दे दी जाये. जब बसे चलेंगी तो किन नियमों का पालन करना होगा. इस बारे में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने गाइडलाइन जारी की है.
प्रत्येक ट्रिप से पहले और बाद में बसों को सेनीटाइज करना होगा. प्रत्येक 2 से 3 घंटे में बस टर्मिनल को सेनीटाइज करना होगा.
बसों में सीमित संख्या में ही यात्रियों को चढ़ने की अनुमति होगी. कतारबद्ध होकर यात्रियों को बस में चढ़ाना होगा. उतरने और चढ़ने के लिये अलग-अलग द्वार की व्यवस्था होनी चाहिये. बिना मास्क पहने किसी भी यात्री को बस में यात्रा करने नहीं दिया जायेगा.
य़ात्रियों को बस में चढ़ाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी कंडक्टर की होगी. बस में भी यात्रियों के लिये सेनीटाइजर रखना अनिवार्य होगा. यात्रियों को भी अपने साथ सेनीटाइजर रखना होगा.
बस ड्राइवर, हेल्पर और कंडक्टर को अपने साथ हमेशा हेंड सेनीटाइजर रखना होगा. इन सबको एन 95 मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा. थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ सेनीटाइज करते रहना होगा.
कोशिश करनी होगी कि नकदी में भाड़े का लेन देन ना के बराबर हो. कंडक्टर को अपने साथ ड्रॉप बॉक्स रखना होगा ताकि करेंसी को हाथ ना लगाना पड़े. ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की जाये तो और भी बेहतर होगा.
बस टर्मिनल सहित जहां-जहां बसें रूकेंगी वहां रिटेल दुकानों पर हेंड सेनीटाइजर और मास्क की बिक्री होनी चाहिये. बस के अंदर, टर्मिनल और स्टॉपेज में भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कंडक्टर की होगी.
स्वास्थ्यकर्मी-सफाईकर्मी के लिये अलग बसें
सफाईकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य जोखिम से जुड़े कामों में लगे लोगों के लिये अलग से बस की व्यवस्था की जायेगी. सामान्य लोग इन बसों में यात्रा नहीं कर सकेंगे.
एसी बसो में भी खिड़कियां और वेंटीलेशन खुला रखना होगा. ताकि ताजी हवा आती रहे.
बस सर्विस से जुड़े जो कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं. उन्हें टर्मिनल में आने की जरूरत नहीं होगी.
बस सर्विस से जुड़े सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करवाना अनिवार्य होगा.
गाइडलाइन नहीं मानने पर कार्रवाई
इन गाइडलाइनों के तहत ही बस परिचालन शुरू किया जा सकता है. इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.