Gujarat गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शनिवार को मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को दो साल की सजा सुनाई और शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. वरिष्ठ सिविल जस्टिस वीजे गढ़वी ने संतोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई.
राजकुमार संतोषी को शिकायतकर्ता को देने होंगे दो करोड़ रुपये
Gujarat court ने सजा सुनाने के साथ ही फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये देने को आदेश भी दिया है. जो कि उससे (शिकायतकर्ता) ली गई राशि से दोगुना है.
राजकुमार संतोषी को 30 दिन की मिली बड़ी राहत
अदालत ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाने की संतोषी की अपील को स्वीकार कर लिया, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें. निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक संतोषी को ‘घायल’, ‘घातक’, ‘दामिनी’ और ‘अंदाज अपना अपना’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.
जानें पूरा मामला
उद्योगपति अशोक लाल ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने एक फिल्म के निर्माण के लिए संतोषी को एक करोड़ रुपये उधार दिए थे, जिसके एवज में फिल्म निर्माता ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के 10 चेक दिए थे. लाल के वकील पीयूष भोजानी ने कहा, इसके बाद, आरोपी ने अपने खिलाफ दायर मामले को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया, जिसे शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत में चुनौती दी. सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि संतोषी के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई जामनगर में की जाए. जब बैंक खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए तो लाल ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया और संतोषी द्वारा पैसे वापस करने में विफल रहने के बाद 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ समन जारी किया लेकिन वह इसका जवाब देने में विफल रहे.