गुजरात के इस इलाके में छलकेगा जाम! सरकार ने लिया ये फैसला, जानें क्यों प्रदेश में बैन है शराब
Gujarat Liquor News: सरकार के इस फैसले के बाबत गुजरात निषेध विभाग ने एक बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में उभरा है जिसकी वजह से सरकार ने उक्त निर्णय लिया है.
Gujarat Liquor News: गुजरात सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. दरअसल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में ‘वाइन एंड डाइन’ की पेशकश करने वाले होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब पीने की इजाजत सरकार की ओर से दे दी गई है. खबरों की मानें तो पूरे गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और मालिकों को शराब एक्सेस परमिट उपलब्ध कराया जाएगा. यही नहीं, हर कंपनी के आधिकारिक गेस्ट को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति दी गई है.
क्यों गुजरात में बैन है शराब जानें
गुजरात सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला लिया जिसमें गिफ्ट सिटी में शराब से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए उक्त निर्णय लिया गया है. यहां चर्चा कर दें कि गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए इस प्रदेश के गठन के बाद से यहां शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और खपत पर बैन है. बताया जा रहा है कि गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी अन्य क्षेत्र को कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है.
गुजरात निषेध विभाग ने क्या कहा
सरकार के इस फैसले के बाबत गुजरात निषेध विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में उभरा है. दुनियाभर के निवेशकों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंटरनेशनल कंपनियों को यहां बिजनेस माहौल उपलब्ध कराने के लिए ‘वाइन एवं डाइन’ सुविधाओं की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने का फैसला किया गया. जो फैसला सरकार की ओर से किया गया है उसके तहत गिफ्ट सिटी क्षेत्र के होटल, रेस्तरां और क्लब (मौजूदा और जो नए खुलेंगे) को शराब और भोजन परोसने की सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे.
शराब की बोतल बेचने की इजाजत नहीं
खबरों की मानें तो इन्हें केवल शराब परोसने की इजाजत दी गई है. शराब की बोतल बेचने की इजाजत इन्हें नहीं दी जाएगी. गिफ्ट सिटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उनके आधिकारिक मेहमान शराब पीने के लिए ऐसे होटलों, रेस्तरां और क्लबों में जा सकेंगे. गिफ्ट सिटी में कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब पीने के लिए परमिट दिए जाएंगे और उनके मेहमानों को अस्थायी परमिट उपलब्ध कराया जाएगा. गुजरात निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग गिफ्ट सिटी में शराब के आयात, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करेगा.
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कांग्रेस ने किया विरोध
वर्तमान नियम के अनुसार गुजरात आने वाले बाहरी लोग अस्थायी परमिट लेकर अधिकृत दुकानों से शराब खरीद सकते हैं. गुजरात सरकार के फैसले का विपक्षी कांग्रेस ने विरोध किया है.