26/11 Mumbai Attack: हाफिज सईद के करीबी हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत, 7 महीने बाद UN ने की पुष्टि

हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी ने 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी. टेरर फाइनेंसिंग मामले में भुट्टावी पाकिस्तान के जेल में बंद था. जेल में रहते हुए भुट्टावी की मौत हुई थी. 7 महीने के बाद उसके मौत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की है.

By ArbindKumar Mishra | January 11, 2024 10:00 PM

लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संस्थापक सदस्य और हाफिज सईद का दाहिना हाथ हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत की पुष्टि हो गई है. भुट्टावी की मौत पिछले साल 29 मई को पंजाब प्रांत के मुरीदके में हुई थी. 7 महीने बाद उसके मौत की पुष्टि की गई है.

भुट्टावी ने मुंबई हमले के गुनाहगारों को दिया था ट्रेनिंग

हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी ने 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी. टेरर फाइनेंसिंग मामले में भुट्टावी पाकिस्तान के जेल में बंद था. जेल में रहते हुए भुट्टावी की मौत हुई थी. 7 महीने के बाद उसके मौत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की है.

हाफिज सईद की गिरफ्तारी के बाद भुट्टावी बना था लश्कर-ए-तैयबा का कार्यकारी प्रमुख

हाफिज सईद की गिरफ्तारी के बाद हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी ने लश्कर-ए-तैयबा को संभाला था. भुट्टावी कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर काम किया था.

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मुंबई हमले के आतंकवादियों को दिया था ट्रेनिंग

हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी ने 2008 मुंबई हमले के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया था. उस हमले को 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था. हमले में देश-विदेश के करीब 166 लोगों की मौत हो गई थी.

केंद्र ने तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग-जेके की संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिये

केंद्र ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पाकिस्तान परस्त अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) की सभी संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खाते और वित्तीय लेनदेन को फ्रीज करने का निर्देश दिया. सरकार ने हाल में दोनों संगठनों को प्रतिबंधित किया था. तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने की थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक तरह की दो अधिसूचनाएं जारी कर कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम-1967 के तहत 27 दिसंबर 2023 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था और तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को इसी कानून के तहत 31 दिसंबर 2023 को प्रतिबंधित किया गया था.

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