Haryana Lockdown Extended News कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हरियाणा में जारी कोविड पाबंदियां आगे भी जारी रहेगी. हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड लॉकडाउन की अवधि को और 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया. हालांकि, पहले दी गई ढील को जारी रखने की अनुमति दी गई है. इस बारे में हरियाणा सरकार ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में कोविड पाबंदियों को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से आज जारी सर्कुलर के मुताबिक, नए नियम 23 अगस्त से लागू होकर 6 सितम्बर तक रहेंगे. हरियाणा में फिलहाल पूरी तरह छूट नहीं दी गई है. हालांकि, हरियाणा में बाजार और अन्य चीजें खुल गई हैं, लेकिन इन पर कई नियम लागू हैं. हरियाणा में रेस्तरां, बार, मॉल, क्लब हॉउस और दुकानें खोलने की इजाजत है.
Haryana Government extends COVID-induced restrictions till September 6 pic.twitter.com/4aSLUvjQlh
— ANI (@ANI) August 22, 2021
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी किए आदेश में कहा है कि हरियाणा राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को अगले एक और पखवाड़े यानि 23 अगस्त की शाम 5 बजे से छह सितंबर की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है. साथ ही पूर्व में जारी आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा. आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किये गए है. पहले जिन गतिविधियों की अनुमति थी, उनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रवेश या भर्ती परीक्षाएं करवाने की अनुमति थी.
आदेश में कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग और सीटिंग क्षमता के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करना होगा. राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गयी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ साझा करें. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है. सबसे पहले 3 मई को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे बाद में साप्ताहिक आधार पर आगे बढ़ाया गया. हालांकि, 9 अगस्त से इसे एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया.
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