हरियाणा सरकार ने फल और सब्जी विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है. राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि अब राज्य में मंडियों में फल और सब्जी विक्रेताओं को बाजार शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा. हरियाणा सरकार की तरफ से एक फीसदी बाजार शुल्क और एक फीसदी एचआरडीएफ(HRDF) शुल्क माफ किया जाएगा. वहीं, आपको बता दें कि पिछले दिनों छोटे व्यापारियों को भी बाजार शुल्क में एक फीसदी छूट देने की घोषणा सरकार ने की थी.
बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. सरकार के प्रवक्ता ने बताया था कि सरकार हरियाणा कृषि उपज बाजार(सामान्य) नियम,1962 में जरूरी संशोधन करेगी. हालांकि छूट लेने के लिए छोटे व्यापारियों को वित्तिय वर्ष के खत्म होने पर मार्केट कमेटी में आखिरी वार्षिक रिटर्न जमा करना होगा. जिसमें यह दिखाया गया हो कि पिछले साल के दौराण कृषि उपज की बिक्री या कुल वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से कम था. जिसके बाद ही इस रिफंड का दावा किया जा सकता है. जिसके बाद एक फीसदी तक के शुल्क का रिफंड किया जाएगा.
खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने हरियाणा के कृषि उत्पाद बाजार (सामन्य) नियम, 1962 के प्रावधानों के नियम 17 में भी संशोधन करने पर मंजूरी दे दी है. जिसमें श्रेणी (III) लाइसेंस पाने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं, वहीं, अब संशोधन के बाद श्रेणी (III) लाइसेंस हासिल करने की सीमा को 5 लाख से 12 लाख रुपए तक निर्धारित कर दी गई है. इसके अलावा हरियाणा सरकार छोटे व्यापारियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से एक योजना भी चला रही है जिसके तहत वार्षिक टर्नओवर के हिसाब से बीमा कवर देती है .