21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कंगना रनौत और उनकी बहन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, एफआईआर रद्द करने की है मांग

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) की याचिका पर आज बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई होनी है. सोमवार को दोनों ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया है. यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है.

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) की याचिका पर आज बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई होनी है. सोमवार को दोनों ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया है. यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है.

कंगना को सोमवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं. बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद कंगना और उनकी बहन पर दर्ज प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी है. मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि कंगना और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें.

उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.’ वकील ने कहा कि याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि पूछताछ के वास्ते पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे.

Also Read: भाई के रिसेप्शन में जमकर नाचीं कंगना रनौत, पहाड़ी गाने पर लगाए ठुमके, VIDEO वायरल

मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रनौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन जारी कर क्रमश: 23 और 24 नवंबर को बयान दर्ज कराने को कहा था. मुंबई पुलिस ने रनौत और उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं- 153ए, 285-ए, 124-ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया है.

Posted By: Amlesh Nandan.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें