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Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित, बोले सीनियर एडवोकेट- बवाल से समाज को नुकसान

Hijab Row कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी है. इस मामले में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की तरफ से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट एस नगानंद ने आज अपनी बात रखी.

Karnataka Hijab Row कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी है. इस मामले में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की तरफ से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट एस नगानंद ने आज अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन से समाज में अस्थिरता फैल रही है. उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि ऐसे लोगों को समाज को तोड़ने से रोका जाना चाहिए. सीनियर एडवोकेट ने कहा कि हमारा समाज बेहद सभ्य समाज है. हम सब प्रेम से मिल जुल कर रहते हैं.

कृष्णा मठ और उसके आस पास के इलाकों में कभी नहीं हुआ कोई बवाल

कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट एस नगानंद (Sr Advocate S Nagananad) ने कहा कि उडूपी की बात करें तो मैं खुद जानता हूं कि कृष्णा मठ और उसके आस पास के इलाकों में भारी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहां कभी कोई बवाल नहीं हुआ. सब एक-दूसरे के साथ मिल कर रहते हैं.


शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की आजादी: एडवोकेट जनरल

इससे पहले कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) के एडवोकेट जनरल ने मंगलवार को हाई कोर्ट में कहा था कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई रोक नहीं है, ये रोक सिर्फ क्लास रूम और कक्षाओं के समय तक ही है. सरकार ने कहा है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म तय करने की आजादी शिक्षण संस्थानों को दी गई है, लेकिन इस एक्ट के ग्याहरवें नियम में ये भी साफ साफ लिखा है कि संस्थान विशेष परिस्थितियों में सर को ढंकने वाले परिधानों पर रोक लगा सकती है. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि कैंपस में हिजाब पर कोई रोक नहीं है.

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