सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है-चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा करना. ज्ञात हो कि मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद सूरत सेशंस कोर्ट द्वारा दी गयी सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गयी, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं किया गया. उनका बयान अपमानजनक नहीं था. राहुल गांधी का कोर्ट में पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं. उन्होंने मोदी सरनेम बहुत बाद में ग्रहण किया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाये जाने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी संंसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे?
23 मार्च 2023 को सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. कोर्ट द्वारा दोषी करार देते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गयी थी. उन्हें मानहानि के मामले में कोर्ट ने अधिकतम दो वर्ष की सजा सुनायी थी. इस सजा के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लिखा गया था -श्री राहुल गांधी जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं उन्हें सूरत कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दोषी करार दिया है, जिसके फलस्वरूप उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है. उनकी सदस्यता उनके दोषी करार दिये जाने वाले दिन यानी 23 मार्च से ही रद्द की जाती है. राहुल गांधी पर यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत किया गया. अब चूंकि कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, इसलिए राहुल गांधी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खुद ब खुद बहाल हो गयी है.
यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है।
सत्यमेव जयते – जय हिंद 🇮🇳 pic.twitter.com/wSTVU8Bymn
— Congress (@INCIndia) August 4, 2023
राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाये जाने के बाद कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया यह आयी है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते – जय हिंद. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है. आज बहुत खुशी का दिन है. सोमवार को जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा मैं लोकसभा अध्यक्ष से यह कहूंगा कि उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करें.
#WATCH | "It's a happy day…I will write and speak to Lok Sabha Speaker today itself," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Supreme Court stayed conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case. pic.twitter.com/ePhhcuCqXW
— ANI (@ANI) August 4, 2023
राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है. बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराये हैं लेकिन उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है. गौरतलब है कि सूरत सेशंस कोर्ट द्वारा दी गयी सजा पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. वहीं पूर्णेश गांधी की तरह से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं. आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने न्यायालय से कहा कि राहुल गांधी को सजा से छूट नहीं दी जानी चाहिए.
ज्ञात हो कि 23 मार्च 2023 को सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी और उन्हें जमानत देकर ऊपरी अदालत में अपील करने की इजाजत दी थी. पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में राहुल गांधी द्वारा की गयी विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
उसके बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा गया -श्री राहुल गांधी जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं उन्हें सूरत कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दोषी करार दिया है, जिसके फलस्वरूप उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है. उनकी सदस्यता उनके दोषी करार दिये जाने वाले दिन यानी 23 मार्च से ही रद्द की जाती है. राहुल गांधी पर यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत किया गया.