देश में कोविड-19 से संबंधित रोकथाम के कदमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए अधिकारियों के 11 अधिकार प्राप्त समूहों को पुन: गठित किया गया है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी. सबसे पहले ये समूह आपदा प्रबंधन कानून के तहत 29 मार्च को बनाए गए थे. कुछ सदस्यों के सेवानिवृत्त होने, कहीं और नियुक्त होने या तबादला होने के कारण इन समूहों का पुन: गठन किया गया है. प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अधिकार प्राप्त समूहों के पुनर्गठन का आदेश शुक्रवार को जारी किया.
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों की योजना और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत अधिकार प्राप्त समूहों का पुनर्गठन किया गया. ” आदेश के अनुसार, उनके नियम एवं शर्ते पहले की तरह होंगी.
गौरतलब है कि देश में कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार लॉकडाउन बढ़ाकर और 2 सप्ताह तक कर दिया है. अभी देश में कोरोना मरीजों की संख्या 37 हजार के पार चला गया है. जबकि इससे ठीक होने वालों की संख्या 9951है. कोरना से बचाव के लिए सरकार ने अरोग्य सेतु एप को लागू किया था ताकि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो इसकी सूचना आपको पहले मिल जाये. साथ ही साथ कई फर्जी खबरों से भी सरकार बचने का आह्वान कर रही है. इसके लिए कई बार तो प्रशासन खुद ही कार्रवाई कर रही है.