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धूमधाम से करें बेटी की शादी, खर्चा उठाएगी सरकार, जानें कन्या विवाह योजना का कैसे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत सूबे के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों ,जरूरतमंद ,बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद दी जाती है. जानें कैसे मिलता है इस योजना का लाभ

MP Kanya Vivah Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के लोग ‘मामा’ के नाम से भी जानते हैं. वे यूं ही नहीं ‘मामा’ के नाम से जाने जाते हैं. वे महिलाओं का खास ख्याल रखते हैं. महिलाओं के लिए वे कई योजनाएं चलाते हैं जिससे आधी आबादी को लाभ पहुंचता है. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा सरकार के लिए महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हैं, चाहे वह लाड़ली लक्ष्मी योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण हो या संबल योजना हो…वह आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित वातावरण में रह सकती हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपियों को मौत की सजा का ऐलान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है. तो आइए आज जानते हैं कन्या विवाह योजना के बारे में विस्तार से

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीने पहले घोषणा की कि ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना’ (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के तहत गरीब कन्याओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 49,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया जाएगा. इसके बाद से गरीबों को इस योजना का लाभ ज्यादा मिल रहा है और वे इस सरकारी योजना का लाभ लेकर बेटियों का विवाह कर रहे हैं.

क्यों की गई योजना की शुरूआत

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत सूबे के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों ,जरूरतमंद ,बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद दी जाती है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओ पर भी मध्य प्रदेश सरकार पैसा खर्च करती है.

कितनी होनी चाहिए बेटी की उम्र

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. जिस लड़के से लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. यदि कोई इस उम्र सीमा का क्राइटेरिया फुल फिल नहीं करता तो उसे सरकार की ओर से योजना का लाभ नहीं दिया जाता है. आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल (Samagra Portal ) पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाता है.

किसे दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ जानें

-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मध्य प्रदेश के उन परिवारों की बेटियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं.

-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित ,निर्धन ,जरुरत मंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए प्रदेश की सरकार 51 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.

-आवेदन करने वाले का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की क्या है पात्रता

-आवेदन करने वाले को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.

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-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

-ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो उसे भी सरकार लाभ देती है. इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.

-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए.

-लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों.

मध्य प्रदेश कन्या शादी योजना 2023 के दस्तावेज

-आवेदक का आधार कार्ड

-वोटर आईडी कार्ड

-आय प्रमाण पत्र

-कन्या का आयु प्रमाण पत्र

-निवास प्रमाण पत्र

-समग्र आईडी

-गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड

-कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो

-मोबाइल नंबर

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

-आवेदक को योजना की Official Website को अपने कंप्यूटर पर ओपन करना होगा.

-होम पेज खुलने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएगा. इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,आयु आदि भरने की जरूरत है.

-सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा.

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ऑफलाइन आवेदन का तरीका

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने की जरूरत है. एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भर दें. इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा कर दें.

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