पति कर रहा था दूसरी शादी पत्नी ने रोका तो दिया “तीन तलाक”

निकाह के साढ़े चार साल बाद ‘तीन तलाक' दिए जाने का आरोप लगाते हुए यहां 27 वर्षीय एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है. सदर बाजार पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने सोमवार को बताया कि यह प्राथमिकी सना खान (27) की शिकायत पर उनके पति जुबैर खान उर्फ चीनू लाला (30) के खिलाफ "मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019" और भारतीय दंड विधान की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2020 5:01 PM

इंदौर (मध्य प्रदेश) : निकाह के साढ़े चार साल बाद ‘तीन तलाक’ दिए जाने का आरोप लगाते हुए यहां 27 वर्षीय एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है. सदर बाजार पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने सोमवार को बताया कि यह प्राथमिकी सना खान (27) की शिकायत पर उनके पति जुबैर खान उर्फ चीनू लाला (30) के खिलाफ “मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019” और भारतीय दंड विधान की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गयी है.

उन्होंने बताया कि खान, पड़ोस के देवास जिले के कन्नौद कस्बे का रहने वाला है और उसका सना से सात फरवरी 2016 को निकाह हुआ था. हालांकि, कथित दहेज प्रताड़ना के चलते महिला अपने पति से अलग मायके रह रही है.

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इस दम्पति के बीमार बेटे की कुछ दिन पहले ही इलाज के दौरान मौत हुई है. थाना प्रभारी के मुताबिक सना का कहना है कि उनका पति हरदा की एक युवती से दूसरी शादी करने जा रहा था.

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महिला ने पुलिस थाने में शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब उसने खान की मंगेतर को उसके पहले से शादीशुदा होने की सचाई बताते हुए यह शादी रुकवा दी, तो इससे नाराज होकर उसके पति ने उसके सामने कथित रूप से “तलाक-तलाक-तलाक” बोला और उसे धमकाते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी नहीं रह गयी है. मामले में पुलिस की विस्तृत जांच जारी है.

गौरतलब है कि “मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019” एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर वैधानिक रोक लगाता है. इस कानून में दोषी के लिये तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है .

Posted By – Pankaj Kumar Pathak

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