भुवनेश्वर: ओड़िशा में आगामी पंचायत चुनाव (Odisha Panchayat Chunav 2022) के दौरान ड्यूटी पर हमले या कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मतदानकर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग (Odisha State Election Commission) ने मंगलवार को यह घोषणा की.
मध्य फरवरी में प्रस्तावित पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav 2022) से लगभग एक महीने पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्यूटी के दौरान घायल होने या जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है. संशोधित मुआवजा राशि पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) के अलावा राज्य में होने वाले सभी आगामी चुनावों (Elections) और उपचुनावों (By-Elections) पर लागू होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि अगर किसी मतदान कर्मी की चुनावी ड्यूटी के दौरान हिंसक हमले, बम धमाके या आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा.
Also Read: ओड़िशा में स्टील प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने मार-मारकर सुता दिया, देखें Video
वर्ष 2017 के पंचायत चुनाव और वर्ष 2019 के आम चुनाव के दौरान यह धनराशि 20 लाख रुपये थी. परिपत्र के मुताबिक, चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी अन्य कारण से जान गंवाने वाले मतदानकर्मियों के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा.
इसमें कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान हमले में आंखों की रोशनी या हाथ-पैर गंवाने वाले मतदानकर्मियों को बतौर मुआवजा 15 लाख, जबकि अन्य कारणों से नि:शक्तता का सामना करने वालों को 7.5 लाख रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि क्रमश: 10 लाख और 5 लाख रुपये थी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ड्यूटी के दौरान हादसे या किसी अन्य कारण से गंभीर रूप से घायल होने वाले मतदानकर्मियों को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा. आयोग के अनुसार, कोविड-19 से मरने वाले मतदानकर्मियों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपये मिलेंगे.
वहीं, ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने दो टूक कहा कि मुआवजा राशि के भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.
Posted By: Mithilesh Jha