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अगर आप रेड जोन में है तो बाइक चलाने से पहले जान ले ये जरूरी बातें…

कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन हो चुके है. आज से लॉकडाउन 3.0 का फेज शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा.सरकार ने रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है.लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रहेंगी.लॉकडाउन में आप घर से बहार जा रहे हैं, तो शाम से पहले लौट आएं, क्योकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का सड़कों पर कोई मूवमेंट नहीं हो सकेगा.

नयी दिल्ली : कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन हो चुके है. आज से लॉकडाउन 3.0 का फेज शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा.सरकार ने रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है.लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रहेंगी.लॉकडाउन में आप घर से बहार जा रहे हैं, तो शाम से पहले लौट आएं, क्योकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का सड़कों पर कोई मूवमेंट नहीं हो सकेगा.

अगर आप रेड जोन में बाइक या कार लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले कुछ नियम जरूर जान ले. बता दें, लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड जोन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा फैंलने का खतरा है.हालांकि,गृह मंत्रालय ने यहां भी कुछ शर्तों के साथ कार बाइक के आने की परमिशन दे दी है. चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो लोगों का होना और दोपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर कोई सवारी न बिठाने की शर्त शामिल है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन मे शामिल किया है.इसके साथ ही 284 जिलों में संक्रमण का सामान्य खतरा बताया है, ये ऑरेंज जोन में हैं.वहीं 130 जिले ऐसे है जहां कोरोनावायरस का खतरा सबसे ज्यादा है उन्हें रेड जोन में रखा गया है.

आइये जानते है रेड जोन में किन-किन चीजों पर छूठ और पाबंदी है

1.इस जोन में बसें, रिक्शा, ऑटो, कैब, टैक्सी फिलहाल नहीं चलेंगी. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ला रही कैब को आने-जाने की छूट है.

2.रेड जोन में बाइक या कार निकालने के लिए पास की जरूरत होगी. सरकारी कर्मचारी या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग अपने साथ आईकार्ड जरूर लेकर निकलें.

3.रेड जोन में गाड़ी चलाने का समय भी तय है. ज्यादातर रेड जोन एरिया में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. इसका मतलब ये है कि आप इस दौरान गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे.

4.शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गई है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों.

5.शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉल्स, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी-गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा.

6.रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है.निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं. बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं.इस जोन में शराब की दुकानें खुली हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखना होगा.फिलहाल सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर और नाई की दुकानें बंद रहेंगी.

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