नयी दिल्ली : पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में कोरोनावायरस के मामलों में काफी गिरावट आई है. हालांकि, कई राज्य अभी भी सतर्कता दिखा रहे हैं और संक्रमण की दर को नियंत्रण में रखने के लिए यात्रा प्रतिबंध लागू कर रहे हैं. त्योहारों का मौसम नजदीक आने और लोगों के अंतर-राज्य की यात्रा करने की योजना बनाने के साथ, यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किन राज्यों ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोनावायरस से संबंधित प्रतिबंध लगाये हैं.
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एक ट्रेवल गाइडलाइन जारी किया था. इसमें राज्यों से आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त करने का आग्रह किया था. केंद्र ने सुझाव दिया था कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनो डोज लगवा ली है, उन्हें यात्रा प्रतिबंधों में छूट दिया जाना चाहिए. आइये हम आपको बताते हैं कि किन-किन राज्यों में यात्रा प्रतिबंध लागू है.
महाराष्ट्र : हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 72 घंटे पहले नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है. आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने मुंबई और राज्य के अन्य हवाई अड्डों में उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी नियम कड़े कर दिये हैं और आरटी-पीसीआर नकारात्मक परीक्षण 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना अनिवार्य कर दिया है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने टीके की दोनों खुराक ली है.
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कर्नाटक : कर्नाटक में, केरल और महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए किसी RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, राज्य ने केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट जारी की है, जो 72 घंटे से अधिक पहले जारी नहीं की गयी हो. राज्य सरकार ने यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मध्य पूर्व से राज्य के हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षणों के परिणामों की से छूट दी है. हालांकि, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्री राज्य के हवाई अड्डों पर अपने नमूने देना जारी रखेंगे और अपने परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे.
केरल : रिपोर्टों में कहा गया है कि अन्य राज्यों से केरल आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू होने से 72 घंटे के भीतर एक आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाण पत्र ले जाना आवश्यक है. हालांकि, केरल के भीतर किसी भी व्यक्ति की यात्रा के लिए COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.
तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट और एक कोविड -19 टीकाकरण (दो खुराक) प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा, यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्वी देशों से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरटी-पीसीआर परीक्षणों से गुजरना होगा.
हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवेश नियमों को कड़ा कर दिया है, जिससे आगंतुकों के लिए कोविड ई-पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है. मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आदेश दिया है कि संपर्क ट्रेसिंग के लिए कोविड ई-पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से राज्य में सभी अंतर्राज्यीय आवाजाही की निगरानी की जायेगी.
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले घोषणा की थी कि उत्तराखंड की यात्रा करने वाले लोगों को अब 72 घंटों के भीतर किये गये आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं है. सीएम की घोषणा के रूप में राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है, जिसमें सक्रिय केसलोएड में काफी गिरावट आई है. पहले पर्यटकों सहित बाहर से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता थी जो हवाई अड्डे पर आगमन के 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो.
जम्मू और कश्मीर : जम्मू-कश्मीर पहुंचने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर पद्धति या रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोविड-19 एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा. जब तक जांच रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती, तब तक यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
गुजरात : गुजरात आने वालों के लिए, आने वाले सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. राज्य के किसी भी स्टेशन पर पहुंचने पर स्वस्थ व्यक्तियों में घरेलू यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण की आवश्यकता नहीं है.
राजस्थान : राजस्थान आने वाले यात्रियों को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने पर नकारात्मक रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है.
छत्तीसगढ़ : यदि आपने टीके की दोनों खुराकें ली हैं तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर की आवश्यकता नहीं है.
Posted By: Amlesh Nandan.