profilePicture

लड़कियों की शादी की उम्र तय करने में भारत ने तोड़ा दुनियाभर का रिकॉर्ड, जानिए चीन और त्रिनिदाद में क्या हैं एज

मीडिया में सरकार के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार चालू शीतकालीन सत्र के दौरान बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम, 2006 को संशोधित करने संबंधी विधेयक संसद में पेश कर सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2021 9:30 AM
an image

नई दिल्ली : लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानून उम्र निर्धारित करने में भारत की मोदी सरकार ने दुनियाभर को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का फैसला किया है. वहीं, दुनिया के दूसरे देशों में देखेंगे, तो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 20 साल से अधिक नहीं है. भारत के पड़ोसी देश चीन में लड़कियों की शादी की उम्र 20 साल है, तो कैरेबियाई देश त्रिनिदाद में न्यूनतम कानूनी उम्र 12 साल है. वहीं, ज्यादातर यूरोपीय देशों में 15 साल तो ब्रिटेन में यह 18 साल है. हालांकि, ब्रिटेन में अभिभावकों के संरक्षण में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 या 17 साल भी निर्धारित की गई है.

सरकार ने क्यों उठाया कदम?

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल करने के लिए उठाए गए कदम से देश-विदेश के विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुरुषों एवं महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र में एकरूपता लाने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल करने का फैसला किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से यह फैसला इसलिए किया गया है, क्योंकि करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए.

संसद में बिल पेश कर सकती है सरकार

मीडिया में सरकार के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार चालू शीतकालीन सत्र के दौरान बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम, 2006 को संशोधित करने संबंधी विधेयक संसद में पेश कर सकती है. सरकार प्रस्तावित विधेयक के जरिए विभिन्न समुदायों के विवाह से संबंधित पर्सनल लॉ में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रयास कर सकती है. सरकार की ओर से यह फैसला समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता वाले कार्यबल की अनुशंसा के आधार पर किया गया है. जया जेटली ने अपनी सिफारिश में दो प्रमुख कारणों पर ध्यान केंद्रित किया है.

जया जेटली ने की क्या है सिफारिश?

समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली ने अपनी सिफारिश में कहा है कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो फिर विवाह में ऐसा क्यों नहीं कर सकते. यह बहुत ही विचित्र बात है कि लड़की 18 साल की उम्र में शादी के योग्य मान ली जाती है, जबकि शादी की वजह से उसे जीवन में उन्नति और उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर समाप्त हो जाता है. वहीं, लड़को के पास अपने जीवन और जीविका के लिए तैयार होने का 21 साल तक मौका प्रदान किया जाता है.

यूरोप के एस्टोनिया में शादी की सबसे कम उम्र

यूरोपीय देशों में शामिल एस्टोनिया एक ऐसा देश हे, जहां पर लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र सबसे कम है. एस्टोनिया में 15 साल की उम्र के किशोरों को माता-पिता की सहमति से शादी करने की अनुमति है. वहीं वर्ष 2015 में स्पेन की सरकार ने यूरोप के बाकी हिस्सों के साथ लड़कियों की शादी की उम्र 14 से बढ़ाकर 16 साल करने का फैसला किया था.

ब्रिटेन में 18 साल की उम्र में शादी करने की इजाजत

इसके साथ ही, दुनिया के विकसित देशों में शुमार ब्रिटेन और वेल्स में लड़कियों को 18 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, माता-पिता की सहमति से वह 16 या 17 साल की उम्र में भी शादी कर सकती हैं. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में इस उम्र से कम उम्र में होने वाली शादियों को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है.

त्रिनिदाद और टोबैगो में न्यूनतम उम्र 12 साल

अमेरिकी विदेश विभाग की 2014 मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार, कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में पुरुषों और महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल है. हालांकि, मुसलमानों और हिंदुओं का अपना विवाह अधिनियम है. मुसलमानों के लिए लड़कों की शादी के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 12 साल निर्धारित की गई है. वहीं, हिंदू लड़कियों की शादी की उम्र 18 और 14 निर्धारित है.

Also Read: अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों पर मोदी सरकार मेहरबान, शादी शगुन स्कीम के तहत देगी 51 हजार
अमेरिका में 18 साल और चीन में 20 साल निर्धारित

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में शादी की उम्र राज्यों या आम कानून पर निर्भर करती है. ज्यादातर मामलों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, नेब्रास्का में न्यूनतम उम्र 19 है, जबकि मिसिसिपी में यह 21 साल है. वहीं, भारत के पड़ोसी देश में चीन में पुरुषों के लिए कानूनी शादी की उम्र 22 साल और महिलाओं के लिए 20 साल है.

Next Article

Exit mobile version