India Fight Corona:जानें- लॉकडाउन और सील में कितना है अंतर,आप पर क्या होगा असर ?
लॉकडाउन की अवधि पूरा होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. यूपी, एमपी और दिल्ली सरकार ने राज्य के कई इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित करते हुए इन्हें सील कर दिया है.अब आपको यह समझने की जरूरत है कि जब पीएम मोदी ने पहले से ही लॉकडाउन का ऐलान किया था तो राज्य सरकारों ने कोरोना के हॉटस्पॉट को सील क्यों किया है? लॉक डाउन और सीलिंग में क्या अंतर है?
लॉकडाउन की अवधि पूरा होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. यूपी, एमपी और दिल्ली सरकार ने राज्य के कई इलाकों को कोरोनावायरस के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित करते हुए इन्हें सील कर दिया है.अब आपको यह समझने की जरूरत है कि जब पीएम मोदी ने पहले से ही लॉकडाउन का ऐलान किया था तो राज्य सरकारों ने कोरोना के हॉटस्पॉट को सील क्यों किया है? लॉक डाउन और सीलिंग में क्या अंतर है?
देश में कोरोना वायरस महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है. रोज सैकड़ों लोग इसके शिकार हो रहे हैं. देश में अब तक पांच हजार से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं. केंद्र सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया था, मगर मामले बढ़ते जा रहे हैं. कुछ जगह तो ऐसी हालत है कि पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ जा रहा है. इसी बीच आज से यूपी के 15 जिलों, मध्यप्रदेश और दिल्ली में कई जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. यहां केवल पुलिस और मेडिकल स्टाफ को ही आने जाने की अनुमति है. कोई जरूरी समान अगर किसी को चाहिए तो वो पुलिस पहुंचा रही है.
लॉकडाउन और सीलिंग में अंतर
लॉकडाउन में इलाके के लोगों को जरूरी सामान्य सेवा के लिए बाहर निकलने की इजाजत होती है, सीलिंग में बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉक डाउन में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सीलिंग में बिलकुल नहीं मिलती. लॉकडाउन के दौरान आप एहतियात के साथ जरूरी सामान लेने बाहर जा सकते हैं. फल, सब्जियां, राशन, दूध, दवाइयों के लिए बाहर जाने की छूट होती है. आपातकालीन सेवाएं चलती रहती हैं.बेवजह घरों से निकलने पर कानूनी रोक है.
सीलिंग
सीलिंग में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगेगी. हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित स्थानों पर सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी ही आ-जा सकेंगे. इन हॉटस्पॉट में पुलिस लगातार निगरानी करेगी और अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर आता है तो उस पर कार्रवाई तय. सील किए गए हॉट स्पॉट को लगातार सैनेटाइज किया जाता है. बैंक-राशन की दुकानें बंद रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान जो पास दिए गए थे वे भी निरस्त होंगे. सील इलाकों में सिर्फ जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस को एंट्री मिल सकती है. हॉटस्पॉट में मीडिया कवरेज की इजाजत नहीं होगी अगर इस इलाके में कोई मीडियाकर्मी रहता है तो वह दफ्तर जा पाएगा. हॉटस्पॉट वाले इलाके में किसी को कुछ जरूरत है तो वह प्रशासन से संपर्क कर सकता है. इसके लिए 18004192211 पर संपर्क किया जा सकता है.