Diwali Bonus: मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मियों को दीपावली पर एडहॉक बोनस देने का एलान, अस्थायी कर्मचारी भी शामिल

Diwali Bonus: केंद्र सरकार कुछ केंद्रीय कर्मियों को दिवाली तोहफा देने वाली है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Adhoc Bonus) देने की घोषणा की है. मोदी सरकार अर्धसैनिक बलों को 30 दिन का दिवाली बोनस देने वाली है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 19, 2021 8:19 PM

Diwali Bonus केंद्र सरकार कुछ केंद्रीय कर्मियों को दिवाली तोहफा देने वाली है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Adhoc Bonus) देने की घोषणा की है. मोदी सरकार अर्धसैनिक बलों को 30 दिन का दिवाली बोनस देने वाली है. केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस दिए जाने को मंजूरी मिल गई है. इसका फायदा केंद्र सरकार के ग्रुप सी और बी के उन सभी नॉन-गजटेड कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं.

इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को तीस दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी. ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे केंद्रीय अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा. एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है, उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है. कर्मियों का औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है. यदि किसी कर्मी को सात हजार रुपये मिल रहे हैं, तो उसका तीस दिनों का मासिक बोनस लगभग 6907 रुपये रहेगा.

केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही इस तरह के बोनस का फायदा मिलेगा, जो 31 मार्च 2021 को सेवा में रहे हैं. उन्होंने साल 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी दी है. वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी ये बोनस मिलेगा. हालांकि शर्त यह है कि उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न रहा हो.

वहीं, ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवानिवृत हुए हों, उसे स्पेशल केस माना जाएगा. इसके तहत वे कर्मी, जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है तो उसे एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा. इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर प्रो राटा बेसिस पर बोनस तय होगा.

राज्य सरकार, संघ क्षेत्र और पीएसयू से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में आता है, तो उन्हें एडहॉक बोनस दिया जाएगा. ऐसे कर्मी, जो सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा से जॉब में आए हैं, उन्हें नए कर्मचारी मानकर बोनस का निर्धारण होगा. अनुबंध वाले कर्मचारी, जो दूसरे भत्ते जैसे महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत आदि के लिए योग्य है, तो उसे एडहॉक बोनस भी मिलेगा.

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ट्रांसफर होने वाले कर्मी एडहॉक बोनस के योग्य माने जाएंगे, यदि उनकी सेवा में कोई ब्रेक नहीं है. ऐसे मामले में दोनों विभागों के सर्विस पीरियड को जोड़ा जाएगा. सामान्य तय वेतन पर काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मियों को यह बोनस नहीं मिलेगा.

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