नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के भंडारण के लिए 29 हजार कोल्ड चेन, 240 वॉक-इन-कूलर, 70 वॉक-इन फ्रीजर, 45 हजार आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, 41 हजार डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किये जायेंगे.
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कोरोना वायरस के वैक्सीन के भंडारण को लेकर कोल्ड-चेन प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि विद्युत और गैर इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन उपकरण के आकलन और मजबूती के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.
उन्होंने कहा कि अंतिम कोल्ड चेन प्वाइंट और सेशन साइट पर कोल्ड चेन के लिए प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के भंडारण के लिए 29 हजार कोल्ड चेन, 240 वॉक-इन-कूलर, 70 वॉक-इन फ्रीजर, 45 हजार आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, 41 हजार डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किये जायेंगे.
उन्होंने कहा कि सभी उपकरण पहले ही राज्यों को दिये जा चुके हैं. कुछ अन्य उपकरण भी दिये जा रहे हैं. तैयारियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य संचालन समितियों और राज्य कार्यबल की बैठकें की हैं. वहीं, 633 जिलों में जिला टास्क फोर्स की बैठकें भी हो चुकी हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्यों में 23 मंत्रालयों और विभागों की पहचान की गयी है, जिन्हें वैक्सीन रोल-आउट के लिए नियोजन, कार्यान्वयन, सामाजिक गतिशीलता, जागरूकता पैदा करने जैसी भूमिकाएं सौंपी गयी हैं. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों, वैक्सीनेटर अधिकारियों, वैक्ल्पिक वैक्सीनेटर अधिकारियों, कोल्ड चेन हैंडलर्स, पर्यवेक्षकों, डेटा प्रबंधकों और आशा समन्वयकों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप दिया गया है. यही नहीं, शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन या वर्चुअल प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है.
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जा चुकी हैं. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकारों को उन इकाइयों पर भी वैक्सीनेशन स्थल बनाने की अनुमति दी गयी है, जहां सेना या अर्धसैनिक तैनात हैं. प्रत्येक सत्र में प्रतिदिन 100 से 200 लोगों को वैक्सीनेशन, प्रतिकूल घटना के लिए शॉट्स का प्रबंध करने के बाद 30 मिनट तक निगरानी, एक समय में एक ही लाभार्थी को अनुमति देना कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र के जारी निर्देशों में शामिल हैं.