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रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना
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यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर प्रतिबंध
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रेलवे ने ये आदेश अलगे 6 महीने के लिए जारी किया है
Indian railway /IRCTC News : देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है. लगातार तीसरे दिन शनिवार को कोरोना संक्रमण के दो लाख से ज्यादा मामले सामने आने से चिंता बढ गई है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल बना दिया है लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं. यही वहज है कि कोरोना के मामले रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं.
इस बीच रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करने का फैसला लिया है. रेल मंत्रालय ने ये तय किया है कि रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर और रेल में यात्रा के दौरान यदि कोई भी यात्री बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगा दिया जाएगा.
रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनजरों को इस बाबत आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक, सभी यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि वो रेलवे स्टेशन में एंट्री के दौरान और ट्रेन में यात्रा के दौरान फेस मास्क जरूर पहनें जिससे कोरोना के संक्रमण के प्रसार पर लगाम लगाया जा सके. यही नहीं रेलवे ने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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इसी के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने प्रतिबंधों का नहीं मामने वालों पर सख्ती बरतने का निर्णय किया है और ऐसे लोगों थूकने पर व मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है. रेलवे ने ये आदेश अलगे 6 महीने के लिए जारी करने का काम किया है. रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने पर वसूला जाएगा जुर्माना तथा Breaking News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।
Posted By : Amitabh Kumar