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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या दी गई हिदायत!

Information and Broadcast Ministry: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 23, 2022 3:49 PM

Information and Broadcast Ministry: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह दी है. मंत्रालय ने आज जारी एक विस्तृत परामर्श में कहा गया है कि टीवी न्यूज चैनलों को Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 की धाराओं और इसके तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण को तत्काल रोकने की सख्त हिदायत दी जाती है.

सख्त परामर्श जारी

सरकार ने यूक्रेन-रूस लड़ाई और दिल्ली दंगों की टेलीविजन कवरेज पर आपत्ति जताते हुए न्यूज चैनलों को सख्त परामर्श जारी किया है. जिसमें उनसे संबद्ध कानूनों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करने के लिए कहा गया है. सरकार ने यूक्रेन-रूस संघर्ष की रिपोर्टिंग करने के दौरान न्यूज एंकर्स के अतिश्योक्तिपूर्ण बयानों और सनसनीखेज सुर्खियां या टैगलाइन प्रसारित करने तथा अपुष्ट सीसीटीवी फुटेज प्रसारित कर उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच प्रक्रिया बाधित करने की कुछ घटनाओं का हवाला दिया है.


जहांगीरपुरी हिंसा की कवरेज पर आपत्ति

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई घटनाओं पर टेलीविजन चैनलों पर कुछ परिचर्चा असंसदीय, उकसावे वाली और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा में थीं. मालूम हो कि पिछले सप्ताह उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर एक शोभायात्रा निकाले जाने के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में सरकार टेलीविजन चैनलों के अपनी सामग्री का प्रसारण करने के तरीकों पर गंभीर चिंता प्रकट करती है.

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