नयी दिल्ली : रेलवे ने पुराने नियमों में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रेलवे एक्ट 1989 में बदलाव करने जा रही है. इस बदलाव के बाद रेलवे में छोटे अपराधों के लिए जेल नहीं भेजा जायेगा, इसके बजाय सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा. इस फैसले से अदालतों में चल रहे कानूनी प्रक्रिया के चक्कर से रेलवे को छुटकारा मिलेगी.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मंत्रालय से कहा है कि रेलवे एक्ट में बदलाव किए जाने पर विचार शुरू किया जाये. इस एक्ट में होने वाली जेल के बदले अपराधियों से सिर्फ जुर्माना लिया जाये. नियमों में बदलाव के बाद अब ट्रेन की चेन खींचना, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना, रिज़र्व कोच में घुसना, रेलवे में भीख मांगना जैसे अपराधों के लिए जेल की सजा नहीं मिलेगी बल्कि पकड़े जाने पर तुरंत जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. अभr जेल और जुर्माना दोनों का प्रवाधान है.
रेलवे को क्या होगा फायदा- इस फैसले से रेलवे को दो फायदा होगा, पहला फायदा तो यह होगा कि जुर्माना लेने से रेलवे के कोष में पैसे बढ़ेगा, जिससे लॉकडाउन में हुई नुकसान की भरपाई होगी. इसके अलावा रेलवे पर अदालती मुकदमे का बोझ भी कम होगा. Indian Railways से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
टिकट कैंसिलेशन के नियम में भी बदलाव- रेलवे द्वारा टिकट कैंसिलेशन के नाम में भी बदलाव किया गया है. नये नियम के अनुसार अब यात्री यात्रा की तारीख से छह महीने तक काउंटर से अपना पैसा वापस ले सकते हैं. दरअसल सेंट्रल रेलवे ने पहले ट्वीट कर जानकारी दी थी कि लॉकडाउन) के दौरान रद्द कि जाने वाली ट्रेनों की टिकट का पैसा 30 जून तक वापस लिया जा सकता है.
1 जून से चल रही है 200 ट्रेनें– 31 मई को लॉकडाउन 4.0 की समयसीमा खत्म हो जाने के बाद से यानी 1 जून से भारतीय रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर चुकी है. इन ट्रेनों में सफर करने के लिए 22 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गयी है. इन ट्रेनों में सफर करने वाले 30 दिन पहले भी सीटों की बुकिंग करवा सकते हैं.
Posted By : Avinish Kumar Mishra