जम्मू और कश्मीर सरकार ने अगले आदेश तक कोचिंग सेंटर सहित स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को किया बंद
Government of Jammu and Kashmir, Coaching center, School-College : जम्मू : जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोचिंग सेंटर सहित सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश रविवार को दिया है. साथ ही रात्रि कर्फ्यू जारी रखने की बात कही है.
जम्मू : जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोचिंग सेंटर सहित सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश रविवार को दिया है. साथ ही कहा है कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सीमित वैक्सीनेशन कर्मियों की निजी उपस्थिति की अनुमति है. साथ ही रात्रि कर्फ्यू जारी रखने की बात कही है.
All schools, colleges and other educational institutions including coaching centres shall remain closed till further orders. They are permitted to seek personal attendance of limited vaccinated staff for administrative purposes: Govt of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/AziW3OopLV
— ANI (@ANI) August 1, 2021
जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर लॉकडाउन को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि कोचिंग सेंटरों सहित सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक ऑनसाइट / इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे. हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सीमित वैक्सीनेशन कर्मियों की निजी उपस्थिति की अनुमति है.
आदेश के मुताबिक, किसी भी इनडोर या आउटडोर सभा में शामिल होने के लिए अधिकतम संख्या 25 लोगों तक सीमित होगी. वहीं, सभी जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. सभी जिलों में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को मेडिकल ब्लॉकों की सकारात्मकता दरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है. साथ ही उपायुक्तों द्वारा प्रखंडों में कोविड प्रबंधन और गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित उपाय किये जायेंगे. इसके अलावा पंचायत स्तर पर मैपिंग पर नये सिरे से ध्यान दिया जायेगा.
आदेश में कहा गया है कि असामान्य मामले पाये जानेवाले इलाके को माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बना दिया जायेगा. प्रखंडों में साप्ताहिक सकारात्मकता दर चार फीसदी से अधिक होने की स्थिति में सार्वजनिक या निजी कार्यालयों, सामुदायिक हॉल, मॉल, बाजार आदि जैसे बंद क्लस्टर स्थानों में कड़े नियंत्रण उपायों को लागू करने का अधिकार उपायुक्त को होगा.
साथ ही प्रखंडों में वैक्सीनेशन के अलावा परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार के तीन ‘टी’ प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाये. यात्रियों को छोड़कर आरटी-पीसीआर परीक्षणों के अनुपात को 70 फीसदी या उससे अधिक तक बढ़ाया जाये. सकारात्मक मामले पाये जाने पर कोरेंटिन करने की जरूरत है. साथ ही संपर्कों का भी पता जल्द-से-जल्द लगाया जाये.
कोविड-19 मरीजों का त्वरित अलगाव और उपचार सुनिश्चित किया जाये. साथ ही कोविड-19 समर्पित स्वास्थ्य और रसद बुनियादी ढांचे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये. पाक्षिक आधार पर सकारात्मकता दरों पर नजर रखने के लिए पंचायत स्तर की मैपिंग और डेटा कैप्चरिंग की जाये.
कोविड के उचित व्यवहार के अनुपालन नहीं किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट को कड़ाई से आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सख्ती से निपटने की बात कही गयी है. साथ ही कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करने के लिए पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की संयुक्त टीमों का गठन कर गतिविधियों और अनुपालन की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.