Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हामी भर दी है. सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि राज्य में किसी भी समय विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंचायत और पालिका चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. हालांकि इसका फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना होगा कि कौन सा इलेक्शन पहले हो और कौन बाद में.
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा.अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है, इसे पूरा होने में एक महीने का समय लगेगा. तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव इकाई पर निर्भर करेगा. केंद्र ने अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन स्तरों पर होंगे – पहला पंचायत स्तर पर, दूसरा नगर निकाय और फिर विधानसभा चुनाव.
Petitions challenging the abrogation of Article 370 in SC | Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Centre, tells Supreme Court that it is ready for elections in Jammu and Kashmir at any time now. pic.twitter.com/mhiqqWPBbf
— ANI (@ANI) August 31, 2023