Kalicharan Maharaj custody: महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सरंग को पुणे की अदालत ने बुधवार को एक दिन के पुलिस हिरासत में भेजा है. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दी थी. पुणे की अदालत में 6 जनवरी तक उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था. बता दें कि कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के आखिरी दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था.
बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने भी इस मामले में काली चरण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी मध्यप्रदेश के खजुराहो के करीब 30 दिसंबर को पुलिस ने की थी, जिसके बाद उन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया गया था. यहां से वो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए थे. वहीं, कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड का अनुरोध किया था.
धाराओं में मामला दर्ज: कालीचरण की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (आपत्तिजनक हरकत) और 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में इस मामले में 124ए के तरत राजद्रोह और चार दूसरी धाराओं को भी जोड़ा गया था.
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क्या हैं आरोप: रायपुर में दो दिवसीय ‘धर्म संसद’ (धार्मिक संसद) के समापन के दौरान, कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रायपुर के इस धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने लोगों से धर्म की रक्षा के लिए सरकार के मुखिया के रूप में एक कट्टर हिंदू नेता को चुनने के लिए भी कहा था.