Delhi Kanjhawala Case Update: दिल्ली कंझावला केस के बारे में हम सभी जानते हैं. इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. दरअसल नये साल के अवसर पर दिल्ली की अंजलि को कार ने टक्कर मार दी थी. जिस समय यह हादसा हुआ वह अपने स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रही थी. इसी दौरान उसकी स्कूटी को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद भी कार रुकी नहीं थी. कार ने टक्कर मारने के बाद उसे सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक घसीटा. कार से घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हो गयी थी इसी केस को लेकर अब एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शामिल 7 आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर लिया है.
दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में सात आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया. उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी की सुबह सुल्तानपुरी से कंझावला तक एक कार के नीचे फंसकर घिसटने से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी. चार्जशीट के अनुसार सात आरोपियों में से चार- अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल- पर हत्या का आरोप लगाया गया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने चार्जशीट पर विचार करने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है. पुलिस ने 2 जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था.
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कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले जमानत दे दी थी. एक सत्र कोर्ट ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अन्य पांच आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जिसने उनकी न्यायिक हिरासत 13 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी. पुलिस के अनुसार, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने के बाद करीब 117 गवाहों के साथ 800 पन्नों का एक चार्जशीट तैयार किया गया. पुलिस ने कहा- जांच के दौरान एकत्रित की गयी सामग्री और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है. चार्जशीट के अनुसार, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है. आशुतोष और अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, सबूत नष्ट करने, अपराधी को पनाह देने, साझा मंशा और झूठी सूचना देने के आरोप लगाए गए हैं.
दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालकर क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त आरोप लगाए हैं. दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना होता है. पुलिस ने इस समय सीमा में चार्जशीट दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लगायी थी. उसने पहले गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था. गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह उसके साथ घिसटती चली गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. (भाषा इनपुट के साथ)
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