karnataka Hijab Row: कर्नाटक में डिग्री और डिप्लोमा काॅलेज 16 फरवरी तक बंद , 14 को कोर्ट में सुनवाई
गौरतलब है कि हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार 14 फरवरी को सुनवाई होनी है. कोर्ट ने 14 फरवरी तक के लिए बच्चों को स्कूल में किसी भी धार्मिक चीज के पहनकर आने पर रोक लगायी है.
कर्नाटक सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा काॅलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है. गौरतलब है कि हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने प्रदेश में स्कूल-काॅलेजों को बंद कर दिया था. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 14 फरवरी से 1-10 तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं.
14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई
गौरतलब है कि हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार 14 फरवरी को सुनवाई होनी है. कोर्ट ने 14 फरवरी तक के लिए बच्चों को स्कूल में किसी भी धार्मिक चीज के पहनकर आने पर रोक लगायी है.आज उडुपी में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया.
Karnataka govt extends holidays for degree and diploma colleges till 16th February. #KarnatakaHijabRow
— ANI (@ANI) February 11, 2022
हिजाब दिवस मनाया गया
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है. महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों की संख्या में हिजाब और बुर्का पहनी महिलाओं ने अपने हक लिए आवाज बुलंद की. वहां आज हिजाब दिवस मनाया गया.
यूनिफाॅर्म से शुरू हुआ विवाद
गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दिया था. इस एक्ट में यह प्रावधान है कि स्कूल में बच्चों को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना होगा. इसके लिए निजी स्कूलों को यह छूट दी गयी है कि वे अपने हिसाब से यूनिफाॅर्म चुन लें. इसी यूनिफाॅर्म के तहत स्कूल-काॅलेजों में हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
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