सोना तस्करी मामले को कर्नाटक ट्रांसफर कराने का केरल ने SC में किया विरोध, ईडी दायर की थी याचिका
केरल सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि पीएमएलए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए ईडी का आवेदन निराधार आरोप लगाकर केरल सरकार को कलंकित करने के लिए है.
नई दिल्ली : केरल सरकार ने शनिवार को कर्नाटक में सोने की तस्करी का मामला स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध किया है. उसने कहा है कि जांच एजेंसी की याचिका निराधार आरोप लगाकर केरल सरकार को कलंकित करने की थी. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि जांच और सबूतों के संग्रह और एक पूरक शिकायत प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन एजेंसी ईडी केवल कथित आधार पर पीएमएलए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर सकती है.
ईडी ने लगाया निराधार आरोप
केरल सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि पीएमएलए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए ईडी का आवेदन निराधार आरोप लगाकर केरल सरकार को कलंकित करने के लिए है. केरल सरकार ने मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है, क्योंकि उसने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने पीएमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष लंबित मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है.
ईडी के अधिकारियों को जांच रोका नहीं गया
केरल सरकार ने प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण याचिका में अनुमान काल्पनिक आशंकाएं हैं और आधार अनुमानों पर आधारित हैं. ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण याचिका में कोई वास्तविक कारण नहीं बताया गया है. केरल सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रकार की सामग्री के साथ यह स्थापित नहीं किया है कि राज्य पुलिस और केरल सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न की है. राज्य सरकार ने आगे कहा कि एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया हो.
केरल ने ईडी की याचिका खारिज करने का आग्रह किया
केरल सरकार की ओर से कहा गया है कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता ने अनुमानों पर भरोसा करने के अलावा केरल राज्य में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी की स्थानांतरण याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है. हलफनामे में कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी सामग्री के बिना अभियोजन एजेंसी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई की असंभवता के आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई है, जिसे खारिज किया जा सकता है.
ईडी ने जांच प्रभावित करने का लगाया आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक राज्य में पीएमएलए मामलों की सुनवाई के लिए पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित मामले में सुनवाई को एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका में एजेंसी ने इस आधार पर मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की कि संबंधित प्रतिवादियों को केरल पुलिस और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर धमकियों और झूठे मामलों के माध्यम से प्रभावित और धमकाया जा रहा है. अन्य प्रतिवादी मुकदमे को विफल करने और पटरी से उतारने के लिए और इस तरह सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, जो मामले में शामिल हैं.
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2020 में जब्त किया गया था 30 किलो सोना
वर्ष 2020 में सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) कोचीन ने सरित थाने में यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व पीआरओ स्वप्ना प्रभा सुरेश, यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व सचिव, संदीप नायर और अन्य के खिलाफ 24 कैरेट के 30 किलोग्राम की जब्ती से संबंधित मामला दर्ज किया था. उस समय त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 14.82 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया गया था, जिसे यूएई वाणिज्य दूतावास के लिए राजनयिक सामान के रूप में छिपाया गया था. वियना कन्वेंशन के अनुसार फिलहाल इसे हवाई अड्डे पर जांच के लिए रखा गया है.