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Kerala News: केरल में बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य

kerala News: केरल में बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. कर्मचारी के ड्यूटी ज्वाइन करने के एक महीने के भीतर पुलिस सत्यापन पूरा करना होगा.

kerala News: केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, कल्याण बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सहकारी संस्थानों और देवस्वम बोर्डों में नियुक्तियों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है. यह जानकारी केरल मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से दी गई है.

केरल मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कर्मचारी के ड्यूटी ज्वाइन करने के एक महीने के भीतर पुलिस सत्यापन पूरा किया जाना चाहिए. संबंधित संस्थानों को तीन महीने के भीतर नियमों/कानूनों/नियमों/उपनियमों में संशोधन करना चाहिए.

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सीएमओ की तरफ से कहा गया है, मंत्रिमंडल ने केरल राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े समुदायों के आयोग को पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों में से प्रत्येक से 5 परिवारों की पहचान करने के लिए कुदुम्बश्री मिशन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी. इसके लिए 75 लाख 67 हजार 090 रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली है.

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Posted By: Achyut Kumar

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