Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों से करेगी बात, कानून निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं किसान

Kisan Andolan: कृषि कानूनों पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनायी गयी कमेटी आज किसान संगठनों के साथ पहली बैठक करेगी. जो किसान नहीं आयेंगे, उनसे मिलने भी जायेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2021 8:40 AM
an image

Kisan Andolan: कृषि कानूनों पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनायी गयी कमेटी आज किसान संगठनों के साथ पहली बैठक करेगी. जो किसान नहीं आयेंगे, उनसे मिलने भी जायेगी. सुझाव लेने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जायेगा. हालांकि, प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे समिति की बैठकों में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी मांग कानूनों को निरस्त करना है.

इससे पहले बुधवार को किसानों के साथ बैठक के बाद केंद्र सरकार ने तीन नये कृषि कानूनों को एक-डेढ़ साल तक के लिए निलंबित रखने और गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों व सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया. सरकार से साफ-साफ कहा कि वे तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर कायम हैं.

वहीं, बैठक में किसानों की तरफ से लगभग 40 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सरकार ने तीनों कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इन कानूनों को निरस्त करने के रुख पर कायम रहे. कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पहले ही रोक लगा रखी है. बैठक में किसान नेताओं ने कुछ किसानों को एनआइए की ओर से जारी नोटिस का मामला भी उठाया .

समिति फैसला नहीं लेगी तो पक्षपात कैसे होगा : इधर, सुप्रीम कोर्ट ने नये कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए गठित की गयी समिति के सदस्यों पर कुछ किसान संगठनों द्वारा आक्षेप लगाने पर नाराजगी जाहिर की़ अदालत ने कहा कि उसने समिति को फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं दिया है, बल्कि समिति शिकायतें सुनेगी और रिपोर्ट देगी़ ऐसे में पक्षपात कैसे होगा? राजस्थान के किसान संगठन ‘किसान महापंचायत’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही.

ट्रैक्टर रैली पर हस्तक्षेप नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनकारी किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए एक न्यायिक आदेश पाने की दिल्ली पुलिस की उम्मीदों पर बुधवार को पानी फिर गया़ दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में दायर याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि यह पुलिस का विषय है़ यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर शीर्ष अदालत को आदेश जारी करना पड़े. इसके बाद केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली.

Also Read: Kisan Andolan : आखिर कौन नहीं चाहता सरकार और किसानों के बीच बनें बात ? महत्वपूर्ण बैठक रद्द

Posted by: Pritish sahay

Exit mobile version