जानें क्या है चार साल पुराना केस, जिसमें राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया. ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले केस में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दलील सुनने के बाद उन्हें दो साल की सला सुनायी. हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे.
राहुल गांधी भारतीय दंड संहिता की 499 और 500 धाराओं के तहत दोषी करार
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया. ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं.
क्या है मामला
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी. राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.
Also Read: मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या जायेगी लोकसभा की सदस्यता, जानें क्या कहता है कानून