12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हिमाचल प्रदेश के कोटखाई केस में 8 पुलिसकर्मी दोषी करार, 27 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

Kotkhai Custodial Death Case: उच्चतम न्यायालय ने 2019 में एक आरोपी की कथित हिरासत में मौत से संबंधित मामले को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था.

Kotkhai Custodial Death Case: हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में 2017 में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी और सात अन्य को शनिवार को यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक अदालत ने दोषी ठहराया. दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, एचएचसी मोहन लाल, एचएचसी सूरत सिंह, एचसी रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित सतेता शामिल हैं.

अदालत ने पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया है. अदालत 27 जनवरी को सजा सुनाएगी. कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी और दो दिन बाद 6 जुलाई को उसका शव जंगलों से बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई थी और मामला दर्ज किया गया था. 

इसे भी पढ़ें:  केजरीवाल के नामांकन पर बीजेपी की आपत्ति, जानें क्या है पूरा मामला?

राज्य में भारी जनाक्रोश के बीच तत्कालीन सरकार ने जैदी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. एसआईटी ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था और एक आरोपी सूरज की हिरासत में मौत के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. सूरज की मौत 18 जुलाई, 2017 की रात शिमला के कोटखाई थाने में हुई थी. 22 जुलाई, 2027 को मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हिरासत में मौत के सिलसिले में जैदी और अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था.

उच्चतम न्यायालय ने 2019 में एक आरोपी की कथित हिरासत में मौत से संबंधित मामले को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था. शीर्ष न्यायालय ने मामले के शीघ्र निपटान के लिए सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर मामले को स्थानांतरित कर दिया. जांच के बाद सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की. सीबीआई के लोक अभियोजक अमित जिंदल ने दावा किया कि सभी आरोपियों ने सूरज सिंह और सात अन्य को गिरफ्तार किया और उनसे जबरन कबूलनामा करवाने और झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए उन्हें चोटें पहुंचाईं.

इसे भी पढ़ें: मौसम विभाग का अलर्ट, उत्तर भारत में घने कोहरे और बारिश की चेतावनी

पूर्व एसपी नेगी के वकील रवींद्र पंडित और सिद्धांत पंडित ने तर्क दिया कि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष ने मामले में 52 से अधिक गवाहों की जांच की है. सीबीआई का दावा है कि आरोपियों ने झूठी रिपोर्ट पेश की सीबीआई का दावा है कि आरोपियों ने सूरज सिंह की मौत से संबंधित सबूत नष्ट कर दिए. उन्होंने डीजीपी को झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट सौंपी कि सूरज सिंह की हत्या राजिंदर उर्फ ​​राजू ने पुलिस लॉकअप में की थी. मेडिकल रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 20 से अधिक चोटों के निशान भी मिले हैं. एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड की एक अन्य रिपोर्ट में मृतक को दी गई यातना की पुष्टि हुई है. सीबीआई ने दावा किया कि जैदी ने पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत की घटना के संबंध में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को एक रिपोर्ट सौंपी थी. उन्होंने जानबूझकर सीटी दिनेश द्वारा बताए गए तथ्यों को छिपाया और डीजीपी को झूठी रिपोर्ट सौंपी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें