दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में दर्ज प्राथमिकियों को बुधवार को खारिज कर दिया. बताते चले कि कुमार विश्वास और तजिंदर बग्गा पर पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था.
HC of Punjab & Haryana quash FIR against former AAP leader & poet Kumar Vishvas & BJP leader Tajinder PS Bagga
Vishvas allegedly made inflammatory statements against AAP convener Arvind Kejriwal alleging links with separatist elements; he was booked u/s 153, 153-A, 505, & others
— ANI (@ANI) October 12, 2022
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था. वहीं, अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता चेतल मित्तल ने बताया कि न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने प्राथमिकियों को खारिज करने का आदेश दिया है.
फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया. वहीं, भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते. अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा. पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया. इधर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एएसआर वारिंग ने भी पंजाब कोर्ट के फैसले का स्वगात किया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप सरकार ने पांजब कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वे सभी मामले भी अदालत में गिरा जाएंगे.
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गौरतलब है कि कवि और नेता कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन का आरोप लगाया था. इसके बाद आप नेता ने विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बता दें कि प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिन बाद पंजाब पुलिस की टीम गाजियाबाद स्थित कुमार विश्वास के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी.
भाषा- इनपुट