लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता बहाल कर दी. फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था.
मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराये जाने तथा सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल
लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता से अयोग्यता का फैसला समाप्त कर दिया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल करने का निर्णय आया है.
The Lok Sabha membership of Lakshadweep MP Mohammad Faizal restored by Lok Sabha Secretariat after the High court stayed his conviction in a criminal case. pic.twitter.com/gqQa4qj6xR
— ANI (@ANI) March 29, 2023