लॉरेंस बिश्नोई का हिरासत में इंटरव्यू प्रसारित करने के मामले में 2 DSP समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित
Lawrence Bishnoi: बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में कथित आरोपी हैं और मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी संदिग्ध साजिशकर्ता हैं.
Lawrence Bishnoi: पंजाब सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राज्य पुलिस की हिरासत से कथित तौर पर साक्षात्कार कराने के आरोप में दो उप अधीक्षक रैंक के अधिकारियों (डीएसपी) समेत सात पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि पंजाब के गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह द्वारा 25 अक्टूबर की देर शाम जारी आदेशों के अनुसार, यह कार्रवाई तब की जा रही है, जब विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाया कि लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार एक निजी चैनल पर प्रसारित हुआ था और 3 और 4 सितंबर, 2022 को खरड़ सीआईए की हिरासत में रहने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया था.
एसआईटी का नेतृत्व विशेष डीजीपी (मानवाधिकार) प्रबोध कुमार कर रहे थे. इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें डीएसपी गुरशेर सिंह संधू और समर वनीत के अलावा सब-इंस्पेक्टर रीना, जगतपाल जांगू, शगनजीत सिंह और सहायक सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें: कनाडा भारत को क्यों नहीं दे रहा आतंकी निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट?
बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में कथित आरोपी हैं और मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी संदिग्ध साजिशकर्ता हैं. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उनके खिलाफ तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. हाल ही में कनाडा सरकार ने उन पर पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में “भारत के एजेंट” के रूप में शामिल होने का आरोप लगाया है. पिछले साल मार्च में लॉरेंस बिश्नोई के दो साक्षात्कार एक टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किए गए थे, जब वह पंजाब पुलिस की हिरासत में थे. ये साक्षात्कार गायक सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि के साथ मेल खाते थे.
मृतक गायक के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने तब आरोप लगाया था कि पुलिस गैंगस्टर के साथ मिली हुई है. बाद में, एसआईटी ने उनके आरोपों को सही पाया. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 5 जनवरी को जबरन वसूली, साक्ष्य छिपाने, अपराध के बारे में जानबूझकर सूचना छिपाने, आपराधिक धमकी, कारावास से दंडनीय अपराधों को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश और जेल (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत मामले दर्ज किए और आरोप लगाए.
इसे भी पढ़ें: Israel Attacked Iran: इजरायल ने ईरान पर किया भीषण हमला, राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी
लेकिन 9 अक्टूबर को मोहाली की एक अदालत में पेश की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में बिश्नोई के खिलाफ आपराधिक धमकी के तहत आरोप लगाए गए. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अगले ही दिन कार्यवाही पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. जब बिश्नोई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से संबंधित एक मामले में तिहाड़ जेल से खरड़ सीआईए में लाया गया था, उस समय गुरशेर सिंह डीएसपी (जांच) के पद पर तैनात थे.