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Liquor: सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी शराब की बोतल, 12 अक्टूबर से इस राज्य में नियम लागू 

Liquor: सरकार का उद्देश्य कम आय वर्ग के लोगों को सस्ती शराब उपलब्ध कराना है, यह नियम 12 अक्टूबर 2024 से लागू होगी.

Liquor: आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार 1 अक्टूबर को एक नई शराब नीति की घोषणा की है, जिसके तहत निजी रिटेल विक्रेताओं को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी. यह नीति हरियाणा के अनुभवों पर आधारित है, और सरकार को इससे 5,500 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है. इस नई नीति के तहत 3,736 रिटेल दुकानों को नोटिफाई किया गया है, और यह 12 अक्टूबर 2024 से लागू होगी. सरकार का उद्देश्य कम आय वर्ग के लोगों को सस्ती शराब उपलब्ध कराना है, जिसके लिए ₹99 या उससे कम मूल्य की शराब पेश की जाएगी.

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यह कदम अवैध शराब की मांग को घटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादकों को इस कीमत पर अपने ब्रांड पेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. नई शराब नीति के तहत, पिछले पांच वर्षों में बिक्री में आई कमी को पुनः स्थापित करने की आशा है, जिससे आंध्र प्रदेश को शीर्ष तीन बाजारों में शामिल किया जा सके. इस नीति का कार्यकाल दो वर्ष होगा, जो नियामक वातावरण में स्थिरता और पूर्वानुमानिता को बढ़ावा देगा, जिससे रिटेल विक्रेताओं की भागीदारी में वृद्धि होगी.

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आंध्र प्रदेश का शराब बाजार पिछले पांच वर्षों में आधा हो गया है, जिसका मुख्य कारण लगातार मूल्य वृद्धि और स्थानीय खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना है. भारत के बीयर उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें राज्य में हजारों करोड़ रुपये के नए निवेश की उम्मीद है, क्योंकि प्रत्येक ब्रेवरी की लागत ₹300 करोड़ से ₹500 करोड़ के बीच होती है. लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, और चार लाइसेंस श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनकी फीस ₹50 लाख से ₹85 लाख के बीच होगी. दुकान के मालिकों को उनकी बिक्री पर 20% लाभ मिलेगा, और सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच वर्ष के कार्यकाल के साथ ₹1 करोड़ की लाइसेंस फीस पर लाइसेंस प्रदान करेगी.

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