Liquor scam:दिल्ली शराब घोटाले में हाल में जमानत पर रिहा हुई भारतीय राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग वाली याचिका वापस ले ली है. कविता ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी. शुक्रवार को के कविता के वकील ने न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समय बदले हालात में याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाल में आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. ऐसे में बदले हालात में याचिका वापस लेना सही होगा. दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता मामले में सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार किया गया. लगभग पांच महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली.
ट्रायल में देरी के आधार पर कविता को मिली है जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को जमानत देने का आदेश दिया. अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए जांच सही तरीके से करने की नसीहत दी. पीठ ने कहा कि इस मामले में ठोस सबूतों की बजाय जांच एजेंसी सिर्फ बयान के आधार पर जांच कर रही है. न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथ ले कविता को जमानत देते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी हो गयी है और गवाहों की बड़ी संख्या को देखते हुए ट्रायल में देरी होगी. यही नहीं महिला होने के बाद पीएमएलए की धारा 45(1) के नेता छूट की हकदार हैं. गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और एक महीने बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया. दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता के मामले में कविता को गिरफ्तार किया गया था.