नयी दिल्ली : लॉकडाउन 4.0 के बीच 25 मई से देश में घरेलू उड़ान सेवा फिर से शुरू हो रही है. इसको लेकर एयरपोर्ट पर तैयारियां भी पूरी कर ली गयी हैं. इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी किया है. जिसका प्रत्येक यात्रियों को सख्ती के साथ पालन करना होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है और राज्यों से हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के प्रस्थान बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने को कहा है. मंत्रालय ने कहा कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए स्व-निगरानी परामर्श के साथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी.
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घरेलू यात्रा (हवाई/ट्रेन/ अंतर राज्यीय बस यात्रा) के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया कि संबंधित एजेंसियों को यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की सूची भी उपलब्ध करानी होगी. टिकट में पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, जिसका पालन सभी यात्रियों को करना होगा.
घरेलू यात्रा संबंधी दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ ही विमानों, ट्रेनों और बसों के भीतर भी कोविड-19 संबंधी उचित घोषणा की जानी चाहिए जिसमें एहतियाती कदमों के पालन की जानकारी भी शामिल हो.
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मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी यात्रियों की प्रस्थान स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग हो और केवल उन्हीं यात्रियों को विमान, ट्रेन या बस में सवार होने दिया जाए जिनमें लक्षण न हों. हवाई यात्रा से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
1. सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनरा होगा.
2. विमान में सवार होते और यात्रा के वक्त, सभी यात्रियों को फेस मास्क या कवर का प्रयोग करना होगा और हाथों की, सांस संबंधी तथा पर्यावरणीय साफ-सफाई का पालन करना होगा.
3. हवाईअड्डों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना होगा.
4. विमान से उतरने के बाद निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.
5. बिना लक्षण वाले मरीजों को इस सलाह पर जाने दिया जाएगा कि वे 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे. इसमें कहा गया, अगर उनमें किसी तरह के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें राज्य/ राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा. निर्देशों के मुताबिक जिनमें लक्षण नजर आएंगे उन्हें पृथक रखा जाएगा और पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा जहां उनकी स्थिति की गंभीरता का आकलन किया जाएगा. जिनमें औसत या गंभीर लक्षण होंगे उन्हें निर्धारित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा.
6. मंत्रालय ने कहा, संक्रमित पाए जाने पर, उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में ही रहना होगा और नैदानिक प्रोटोकॉल के जरिए उनका ध्यान रखा जाएगा. संक्रमित नहीं पाए जाने पर यात्री को घर जाने दिया जाएगा जहां उसे अलग रह कर सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी.
7. आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है उससे एक घंटे पहले आपको चेकइन करना होगा.