देश के इन राज्यों में फिर से हुआ लॉकडाउन, इन सेवाओं को मिलेगी छूट

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) तेजी से फैल रहा है. भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या आठ लाख के पार चली गयी है. कई राज्यों में फिर से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसे देखते कई राज्यों के अलग-अलग जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू करने का एलान किया गया है. पुणे में 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाइन लागू किया गया है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के के मद्देनजर, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में 13 जुलाई से दो चरणों में 10 दिनों की पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की गई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2020 2:58 PM

देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या आठ लाख के पार चली गयी है. कई राज्यों में फिर से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसे देखते कई राज्यों के अलग-अलग जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू करने का एलान किया गया है. पुणे में 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाइन लागू किया गया है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के के मद्देनजर, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में 13 जुलाई से दो चरणों में 10 दिनों की पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है.

पहले चरण में 13 जुलाई से 18 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान डॉक्टर्स, अस्पताल और मिल्क सर्विस के अलावा किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जायेगी. जबकि दूसरे चरण में, 18 जुलाई से 23 जुलाई तक, दूध, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी. उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है.

Also Read: रामगढ़ के इन इलाकों में लगा धारा 144, 16 जुलाई तक बंद रहेंगी कई दुकानें

लॉकडाउन के दौरान संपूर्ण प्रदेश में समस्‍त कार्यालय एवं समस्‍त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्‍ला-मंडी, व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान बंद रहेंगे. इस अवधि में सभी आवश्‍यक सेवाएं बंद से मुक्‍त रहेंगे. रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा. रेलों से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी परिवहन निगम बसों की व्‍यवस्‍था करेगी.

झारखंड में राज्‍य के दो जिलों ने सबसे ज्‍यादा प्रभावित इलाकों पर लॉकडाउन लगा दिया है. रामगढ़ कंटेनमेंट जोन के पास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गयी है. इस दौरान कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी तरह के कपड़ा/होजरी दुकान, जूता-चप्पल की दुकान और ज्वेलरी की दुकानें बंद हैं. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

हजारीबाग जिला प्रशासन सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू है. इस दौरान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक, मेला एवं अन्य आयोजनों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक लगी हुई है.

Also Read: बेकाबू हुआ कोरोना वायरस, देखें देश में कहां-कहां लगा फिर से लॉकडाउन

मध्‍य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर रविवार को पूरे राज्‍य में लॉक डाउन रहेगा. इस दौरान केवल आवश्‍यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी. इसमें आवश्यक कार्य को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी. गली, मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आने पर अब पूरे शहर में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा.

पटना समेत बिहार के 11 जिलों में 10 जुलाई से लॉकडाउन लागू है. बेगूसराय, नालंदा, मुंगेर,मधेपुरा सुपौल, खगड़िया, मुजफ्फरपुर इन जिलों में अलग-अलग अवधि के लिए ल़ॉकडाउन लागू किया गया है. इस अवधि में जरूरी सामान, मसलन दवा, किराना, फल-सब्जी, मीट-मछली,कृषि संबंध समान आदि की दुकानें छोड़ कर अन्य सभी दुकानें बंद हैं. इनमें भी फल-सब्जी, मीट-मछली की दुकान सुबह छह बजे से 10 बजे तक और शाम में चार से शाम सात बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है.

Postd By: Pawan Singh

Next Article

Exit mobile version